सुप्रीम कोर्ट के फैसले में दो मुख्य बातें समझने वाली है। पहली, कोर्ट ने बुलडोज़र एक्शन पर रोक नहीं लगाई है। सिर्फ गाइडलाइन्स जारी की हैं। दूसरी बात, बुलडोजर एक्शन के लिए 15 दिन के नोटिस का प्रावधान पहले भी था।
अखिलेश यादव ने कहा, ''सुप्रीम कोर्ट के फैसले के कारण अब बुलडोजर हमेशा के लिए गैराज में खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा, उससे बड़ी टिप्पणी कोई नहीं हो सकती। मैं सुप्रीम कोर्ट को बधाई और धन्यवाद देता हूं।''
कोर्ट ने कहा, एक घर हर परिवार या व्यक्तियों की स्थिरता व सुरक्षा की सामूहिक उम्मीदों का प्रतीक होता है। एक महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या प्राधिकारियों को किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति को दंडित करने के उपाय के रूप में उसके परिवार का आश्रय छीनने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।
सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर ब्रेक लगाने के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है।
देश में अपराधियों के खिलाफ की जा रही बुलडोजर की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए जमीयत उलमा-ए-हिंद के मुखिया मौलाना अरशद मदनी ने स्वागत किया है।
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। दरअसल बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले पर अब समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अध्यक्ष अबू आजमी ने बयान देते हुए कहा है कि इस मामले में जो भी अधिकारी आरोपी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई शख्स आरोपी है तो केवल इस आधार पर उसका घर गिराना कानून का उल्लंघन है।
उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों की सरकारें बुलडोजर एक्शन पर ज्यादा जोर देती हैं। इस बुलडोजर एक्शन पर रोक की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमा-ए-हिंद समेत कई लोगों ने इस मसले पर याचिका डाली हुई है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैनपुरी में एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। उनकी सभा में लोग बुलडोजर से इस अंदाज में पहुंचे कि देखने वाले देखते रह गए। देखें वीडियो-
कुलदीप ने अपने साथियों के साथ मिलकर प्रधान आरक्षक तालिब शेख की बेटी और पत्नी की नृशंस हत्या कर दी थी, जिसके बाद सूरजपुर में बवाल मचा रहा और लोग आरोपी के घर को जमीदोज करने की मांग करने लगे थे।
बहराइच मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों, सरकार और पीड़ितों को मामले में अपने-अपने साक्ष्य और दस्तावेज पेश करने के आदेश दिए हैं।
बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है। आदेश से प्रभावित पक्ष को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है।
पिछले दिनों जयपुर में संघ के खीर वितरण कार्यक्रम में नसीब चौधरी ने चाकू से हमला कर दिया था। इस हमले में करीब 10 लोग घायल हो गए थे।
PWD विभाग की दी गई डेडलाइन अब खत्म हो गई है। PWD ने 23 मकानों को नोटिस दिया है। इसमें हिंसा के मुख्य आरोपी का घर पर भी नोटिस चिपकाई गई है। अवैध निर्माण के खिलाफ आज बुलडोजर चल सकता है।
बहराइच में दंगे के मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर समेत कुल 23 घरों में अवैध निर्माण को लेकर नोटिस लगाया गया है। अवैध निर्माण को हटाने के लिए तीन दिन का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर हमारे आदेश की अवमानना हुई होगी तो हम उसे पुनर्स्थापित करने का आदेश देंगे और जिम्मेदार अधिकारी को जेल भी भेजेंगे। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ये सरकार की जमीन है। इस पर कार्रवाई का काम 2023 से चल रहा था।
मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि जमीयत उलमा-ए-हिंद शुरू से कहती रही है कि धर्म के आधार पर किसी के भी साथ दुर्व्यवहार अत्याचार नहीं होना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों के ध्वस्तीकरण मामले पर अहम टिप्पणी की है। साथ ही कोर्ट ने गाइडलाइन जारी करने के लिए भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट की ये गाइडलाइन पूरे देश में लागू रहेंगी।
यूपी के फर्रुखाबाद जिले के नवाबगंज में अवैध कब्जा करके रहने वाले ग्रामीणों के घरों पर बुलडोजर चला है। जिन 18 परिवारों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वह यादव जाति से हैं।
फर्रूखाबाद के थाना कमालगंज के गांव अहिमा फतेहउल्लापुर में बुलडोजर ने आधा दर्जन से अधिक दुकानों और एक मकान को जमींदोज कर दिया।
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