दिल्ली-एनसीआर की हवा एक बार फिर जहरीली हो गई है। लोगों का सांस लेना तक मुश्किल हो गया है। इस बीच दिल्ली में अब ग्रैप 3 लागू कर दिया गया है। इसके तहत दिल्ली व आसपास के जिलों में बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 की डीजल इंजन गाड़ियों के संचालन पर रोक लगा दी गई है।
दिल्ली में BS-4 डीजल और BS-3 पेट्रोल वाहन मालिकों के लिए खुशखबरी है। वह आज (14 नवंबर) से वाहन चला सकेंगे। गौरतलब है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने की वजह से इन वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई थी।
भारत में यात्री कारों पर कर की दर उनके आकार से नहीं , उत्सर्जन के हिसाब से होनी चाहिए। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के एक शीर्ष कार्यकारी ने यह बात कही।
Bajaj Auto को उम्मीद है कि बेहतर मांग के चलते मौजूदा वित्त वर्ष में उसकी बिक्री बेहतर रहेगी। कंपनी इस वित्त वर्ष में कम से कम पांच नए बाजारों में उतरेगी।
Bajaj Auto का शुद्ध लाभ 31 मार्च को समाप्त चौथी तिमाही में 15.48 प्रतिशत घटकर 802 करोड़ रुपए रहा। कंपनी की बिक्री कम होने से लाभ घटा है।
देश की सबसे बड़ी दो पहिया वाहन कंपनी हीरो मोटो कॉर्प का शुद्ध लाभ मार्च को समाप्त चौथी तिमाही में 13.86 प्रतिशत घटकर 717.75 करोड़ रुपए रहा।
BS-III मानक वाले वाहनों पर प्रतिबंध के बाद 3 दिन तक ग्राहकों को दी गई छूट के कारण दुपहिया वाहन उद्योग को Rs 600 करोड़ का नुकसान होने का अनुमान लगाया गया है।
ट्रैक्टर और निर्माण उपकरण वाहन बीएस 3 पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई पाबंदी के शिकार बन गए हैं। आरटीओ ने उनका पंजीकरण करने से मना कर दिया है।
अशोक लेलैंड ने शुक्रवार को बताया कि बीएस-तीन मानक वाले वाहनों पर सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध का असर उसके 10,664 वाणिज्यिक वाहनों पर पड़ा है।
सुप्रीम कोर्ट ने BS-III उत्सर्जन मानक वाहने वाहनों को हटाने संबंधी सवालों पर कोई निश्चित जवाब नहीं देने के लिए प्रमुख वाहन कंपनियों की आलोचना की है।
SIAM ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 1 अप्रैल से पाबंदी लगाए जाने के बाद ऑटो मोबाइल कंपनियों को 1,200 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
भारत चरण-तीन वाहनों पर प्रतिबंध के आदेश के बाद वाणिज्यिक और दोपहिया विनिर्माताओं द्वारा अपना स्टॉक निकालने के लिए भारी रियायतों की पेशकश की गई है।
वाहनों के लिये मुख्य ईंधन के रूप में CNG पेश करने में देरी को लेकर NGT ने हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों को कड़ी फटकार लगायी है।
SC ने 1 अप्रैल से बीएस-3 वाहनों की बिक्री पर रोक लगा दी है। इससे कंपनियों को 20-30 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा। कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट है।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक अप्रैल, 2017 से BS-III वाहन मानक वाले वाहन भारत में नहीं बेचे जाएंगे।
ऑटोमोबाइल कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि बीएस-तीन उत्सर्जन मानक वाले मौजूदा दोपहिया और चार पहिया वाहनों को बीएस-चार के अनुरूप बदलना संभव नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट ने वाहन कंपनियों से सरकार द्वारा प्रदूषण पर अंकुश के लिए किए जा रहे उपायों में BS-III वाले वाहनों की बिक्री के जरिए अड़चन नहीं बनने को कहा है।
ऑड-ईवन के बाद केजरीवाल सरकार ने नया फॉर्मूला लागू किया है। इसके तहत दिल्ली में 1 अप्रैल से बीएस-3 वाले टू-व्हीलर मॉडल्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा।
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