शानू ने पिछले दिनों ही सपा और आजम खान का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। जिसके बाद शानू पहली बार खुलकर आजम खान के खिलाफ बोले हैं।
Rampur Byelection Result 2022: उत्तर प्रदेश की रामपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा ने जीत हासील की है। सपा का गढ़ माने जाने वाले इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के आकाश सक्सेना जीत गए हैं। बीजेपी के सक्सेना को कुल 81,371 वोट मिले हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के आसिफ राजा को 47,271 वोट ही मिले हैं।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पुलिस पर भड़क गए हैं। उन्होंने पुलिस पर वोटिंग के लिए लोगों को रोकने का आरोप लगाया है। दरअसल, आज रामपुर सीट पर भी मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो गया है। इसी बीच आजम खान ने पुलिस पर वोटिंग के बीच लोगों को धमकाने का आरोप लगा दिया।
आकाश सक्सेना ने कहा कि कि रामपुर के मुसलमान अब हिंदू-मुस्लिम का मुद्दा छोड़कर उज्ज्वल भविष्य की तरफ देख रहे हैं और इस बार वे नया इतिहास रचने का मन बना चुके हैं।
आजम खान महिलाओं के खिलाफ विवादित बयान देकर बुरे फंस गए हैं। उनके इस बयान को लेकर रामपुर जिले के गंज थाने में महिलाओं ने मामला दर्ज करवाया है।
यूपी उपचुनाव में अपने प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे आजम खान ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान पर विभिन्न धाराओं में उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। उन पर लगे आरोपों और मुकदमों के चलते ही उनकी विधायकी भी जा चुकी है।
आजम खान ने किसी का नाम लिए बगैर कहा, उसने कहा कि अब्दुल (मुसलमान तबका) अब दरी नहीं बिछाएगा और यह कह कर वो मेरा साथ छोड़ कर चला गया। वह जब आया था तब मैंने उसके लिए ‘रेड कारपेट’ बिछाया था।
सपा नेता आजम खान ने कहा कि उपचुनाव में वोट डालने से रोकने के लिए ऐसा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मेरी पत्नी और रामपुर की पूर्व सांसद तंजीन फातिमा को भी धमकी दी और उनके लिए आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया।
विधानसभा चुनावों के बाद फ़साहत अली खान ने कहा कहा था कि, अब्दुल ही दरी बिछाएगा। अब्दुल ही वोट देगा। अब्दुल ही जेल जाएगा। अब्दुल का ही घर टूटेगा, लेकिन मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश जी, नेता प्रतिपक्ष बनेंगे अखिलेश जी। अब अखिलेश जी को उनके कपड़ों से भी बदबू आती है।
सपा नेता आजम खान के सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। कभी यूपी के मंत्री और सूबे की सियासत की शतरंज के माहिर खिलाड़ी आजम खान की विधायकी रद्द होने के बाद अब वोटर लिस्ट से भी उनका नाम कट गया है। वे अब रामपुर उपचुनाव में वोट भी नहीं डाल सकेंगे।
आसिम रज़ा पिछले महीने सपा के टिकट पर रामपुर लोकसभा उपचुनाव भी लड़े थे, भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने आसिम रज़ा को भारी मतों से हरा दिया था। उस वक्त मिली हार के बाद भी आसिम रज़ा पर पार्टी ने एक बार फिर दांव लगाया है।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को हेट स्पीच मामले में कोर्ट से झटका लगा है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में आजम खान की तरह से स्टे एप्लीकेशन दायर की गई थी। इसे कोर्ट ने खारि कर दिया। साथ ही उनकी विधानसभा वाली सदस्यता भी रद्द कर दी गई है।
27 अक्टूबर को आजम खान को भड़काऊ भाषण मामले में दोषी ठहराया गया था और रामपुर अदालत ने उन्हें तीन साल जेल की सजा सुनाई थी। रामपुर स्थित एमपी-एमएलए अदालत ने वर्ष 2019 के मामले में विधायक को जमानत भी दे दी। वहीं 28 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने खान को सदन की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराने का ऐलान किया था।
सीडीओ (CDO) नंद किशोर लाल, रामपुर ने बताया, ''संघीय चुनाव के बाद आज़म खान ने अपनी विधायक निधि में से कोई भी प्रस्ताव CD कार्यालय को प्राप्त नहीं कराया। इस कारण वर्तमान वित्त वर्ष में उनकी विधायक निधि में से किसी भी प्रकार का कोई भी खर्च निर्माण कार्यों में नहीं किया जा सका''
आजम खान पर हुई कार्रवाई के बाद अखिलेश यादव ने कहा कि, राजनीति में बदले की भावना से काम नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि, "राजनीति में प्रतिशोध के लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि सरकार और विपक्ष दोनों का सुशासन सुनिश्चित करने का एक साझा लक्ष्य है।"
Azam Khan: आजम खान के ऊपर लोकसभा चुनाव 2019 के दौरान भड़काऊ भाषण देने का आरोप था। इसी मामले में रामपुर की MP/MLA कोर्ट ने उन्हें 3 साल की सजा सुनाई है। हालांकि इस मामले में उन्हें जमानत मिल गई लेकिन उनकी विधायकी चली गई और अगले 6 सालों तक चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य हो गए।
आजम खान ने 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मिलक कोतवाली क्षेत्र के खातानगरिया गांव में एक जनसभा को संबोधित किया था। उन पर आरोप है कि जनसभा में उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद मुकदमा दर्ज किया गया था।
Azam Khan got punishment: भड़काऊ भाषण मामले में यूपी के रामपुर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। साथ ही इस मामले में उन्हें तीन साल की सजा सुनाई है। इस सजा के ऐलान के साथ ही अब आजमखान की विधायकी भी चली जाएगी।
आजम खान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रामपुर के तत्कालीन डीएम को अपशब्द कहने का आरोप था।
Azam Khan: सपा नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उन्हें हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण के मामले में कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई है। उन्हें 3 धाराओं में दोषी करार दिया गया है। हेट स्पीच का यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है।
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