सरकार ने आइसोप्रोपिल अल्कोहल पर विभिन्न चीनी फर्मों पर 82 अमेरिकी डॉलर प्रति टन और 217 अमेरिकी डॉलर प्रति टन शुल्क लगाया है, जिसका चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग है।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की तरफ से जारी अलग-अलग अधिसूचनाओं के मुताबिक डम्पिंग-रोधी शुल्क एल्युमिनियम के कुछ उत्पादों, सोडियम हाइड्रोसल्फाइट, सिलिकॉन सीलैंट, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के घटक आर-32 और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लैंड्स पर लगाया गया है।
चीन और कोरिया से आयात किये जाने वाले 'सोडियम हाइड्रोसल्फाइट' रसायन पर भी शुल्क लगाने की सिफारिश. इसका इस्तेमाल कपड़ा और साबुन उद्योग में होता है
अंतरराष्ट्रीय व्यापार नियमों के मुताबिक, एक देश अपने घरेलू विनिर्माताओं को एक समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए ऐसे सस्ते उत्पादों के आयात पर शुल्क लगाने के लिए स्वतंत्र है।
महानिदेशालय ने 4 डॉलर से लेकर 281 डॉलर प्रति टन तक की ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। वित्त मंत्रालय शुल्क लगाने पर अंतिम फैसला लेगा।
फ्लोट ग्लास पर लगाया गया डंपिंगरोधी शुल्क सात दिसंबर 2020 तक लागू रहेगा। फ्लोट ग्लास पर पहली बार डंपिंगरोधी शुल्क आठ सितंबर 2015 को पांच साल के लिए लगाया गया था। यह प्रति टन 218 डॉलर की दर से लगाई जा रही है।
अंतरराष्ट्रीय व्यापार की भाषा में जब कोई देश किसी उत्पाद का निर्यात उस उस देश के घरेलू बाजार के मूल्य से कम कीमत पर करता है, तो डंपिंग की स्थिति बनती है।
राजस्व विभाग ने अधिसूचना में कहा कि अधिसूचना के तहत अस्थायी डंपिंग रोधी शुल्क छह महीने के लिए प्रभावी होगा
रबड़ पर एंटी डंपिंग ड्यूटी अब 27 अक्टूबर तक लागू रहेगी
आयात पर 2.56 डॉलर प्रति किलो तक की एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई गई
स्टील उत्पादों पर कम से कम शुल्क 13.70 डॉलर प्रति टन का है और अधिक से अधिक 173.10 डॉलर प्रति टन का शुल्क है। वियतनाम, चीन और दक्षिण कोरिया में तैयार होने वाले और इन देशों से भारत को निर्यात होने वाले कुछ स्टील उत्पादों पर यह शुल्क लागू किया गया है।
घरेलू कंपनियों ने इन चार देशों से भारत में आयात किए जाने वाले 80 माइक्रोन और उससे कम दर्जे के एल्यूमीनियम फॉयल के आयात की डंपिंग किए जाने की शिकायत की है।
उत्पादों पर 222 डॉलर से 334 डॉलर प्रति टन का डंपिंगरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश
भारत ने मलेशिया से आयातित इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर पर पांच साल के लिए डंपिंग रोधी शुल्क लगा दिया है। यह कदम घरेलू कंपनियों को सस्ते आयात से संरक्षण देने के लिए उठाया गया है।
घरेलू कंपनियों की मदद के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी की समय सीमा बढ़ी
डीजीटीआर किसी उत्पाद या आयातित वस्तु की जांच कर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का प्रस्ताव करता है। वाणिज्य मंत्रालय इसकी सिफारिश वित्त मंत्रालय से करता है।
डीजीटीआर की अधिसूचना के अनुसार कंपनी ने इसके आयात पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाने का आग्रह किया है।
भारत ने चीन से आयात कर देश के भीतर आने वाले इस्पात की चुनिंदा किस्मों पर पांच साल के लिए 185.51 डॉलर प्रति टन तक का डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है।
चीन से आयातित इस्पात की चुनिंदा किस्मों पर भारत पांच वर्ष के लिए 185.51 डॉलर प्रति टन का डंपिंग रोधी शुल्क लगा सकता है। घरेलू विनिर्माताओं के हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया जा सकता है।
भारत ने घरेलू कंपनियों की शिकायत पर जांच कर चीन से आयातित पॉलिएस्टर यार्न पर पांच साल के लिये 528 डॉलर प्रति टन तक डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। इसका उपयोग वाहन और अन्य उद्योग में होता है।
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