Shrikant Tyagi: श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाइकोर्ट से जमानत मिल गई है। त्यागी को गैंगस्टर मामले में ये जमानत मिली है। इससे पहले श्रीकांत त्यागी को 3 और मुकदमों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
Uttar Pradesh Crime News: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में दोषी करार दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार को पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मामले की FIR वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी।
Gyanvapi Case: ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब ने ही मंदिर के एक हिस्सा को तुड़वाकर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया था। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 14वीं सदी के शर्की सुल्तान ने मंदिर को ध्वस्त कराकर मस्जिद बनवाई। मान्यताएं ये भी हैं कि अकबर ने ही विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को बनावाया था।
Lady Robber: तंग घाटी के बीहड़ों में एक खौफनाक हसीना जीन्स, ब्रांडेड शेड्स पहने, कंधे पर बंदूक रखे और मेकअप किए हुए जिसने काफी कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और डाकूओं के गिरोह की सक्रिय सदस्य बन गई। वह यूपी के जेल में 17 साल बंद रही उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर 4 सितंबर को रिहा किया गया।
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC कैटेगरी में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। यह नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2016 को अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जारी किया था।
Allahabad High Court: मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की थी। एक साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है।
Uttar Pradesh News: एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी नौकरी पर नियुक्ति के लिए दावा ठोकने वाली उसकी बहन की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, “मौजूदा मामले में इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि मृतक कर्मचारी विवाहित था और उसकी पत्नी जीवित है और उसने दया के आधार पर नियुक्ति के लिए दावा किया है।
Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 30 अगस्त को निर्धारित की है।
Court on Corona: कोर्ट ने कहा- 'यह दलील कि मेडिकल रिपोर्ट में मृत्यु की वजह हृदय गति रुकना या कोई अन्य कारण है और कोविड-19 से मृत्यु नहीं है, हमारे गले नहीं उतरता। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का कोई भी अंग चाहे वह फेफड़ा हो या हृदय संक्रमण से प्रभावित हो सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है।'
Hathras Case Hearing: पीठ ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया है कि 6 महीने के भीतर वह पीड़ित परिवार को हाथरस से बाहर प्रदेश में कहीं दूसरी जगह बसाने का इंतजाम करे।
Allahabad High Court:भवन की 5वीं मंजिल पर आग लगने की सूचना मिली थी, लेकिन आग की लपटें ऊपरी मंजिल पर भी पहुंच गईं। 5वीं, छठवीं और 7वीं मंजिल की आग पर काबू पा लिया गया है और 8वीं मंजिल पर आग बुझाने का काम जारी है।
कोर्ट ने कहा कि यदि IPC की धारा 498-A का इसी तरह से बेजा इस्तेमाल होता रहा तो सदियों पुरानी हमारी विवाह की व्यवस्था पूरी तरह से गायब हो जाएगी।
Azam Khan News: पीठ ने कहा कि जमानत की शर्त के तौर एक विश्वविद्यालय को कैसे ढहाया जा सकता है। इसके साथ ही पीठ ने पाशा से कहा कि वह मामले का जिक्र रजिस्ट्रार के समक्ष करें।
भाजपा के अयोध्या मीडिया प्रभारी डॉ. रजनीश सिंह ने 7 मई को कोर्ट में याचिका दायर कर ताजमहल के 22 कमरों में से 20 कमरों को खोलने की मांग की है। जिस पर आज हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकार लगाई है।
ताजमहल में भगवा वस्त्र और धर्मदंड लेकर प्रवेश न देने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका जगत गुरू परमहंस आचार्य धर्मेंद्र गोस्वामी की ओर से दाखिल की गई है।
हिंदू पक्ष का आरोप है कि ईदगाह मस्जिद कृष्ण मंदिर को तोड़कर बनाया गया है, इस विवाद का जल्द से जल्द निपटारा हो। ईदगाह मस्जिद का मामला मथुरा की स्थानीय कोर्ट में चल रहा है। हिंदू पक्षकारों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर इस केस की रोजाना सुनवाई और जल्द से जल्द निपटारा करने का आदेश देने की मांग की है।
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वकील एम. एल. शर्मा की इस दलील पर ध्यान दिया कि उत्तर प्रदेश के एक जिले की सिविल कोर्ट का भवन नहीं है।
शरजील की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह ने कहा, “किसी भी मामले में वह भाषण उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर दिया गया और अलीगढ़ में दिए गए भाषण के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई।”
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड देश की जरूरत है और इसे अनिवार्य रूप से लाया जाना चाहिए।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने समाजवादी पार्टी की पिछली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति को धोखाधड़ी के एक मामले में लखनऊ की सांसद-विधायक अदालत (एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट) से मिली जमानत पर रोक लगा दी है।
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