इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार आयोग गठित करके ट्रिपल टेस्ट के आधार पर OBC आरक्षण के साथ ही नगर निकाय चुनाव करवाएगी।
निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सरकार के द्वारा जारी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को ख़ारिज करते हुए कहा कि प्रदेश में बिना ओबीसी आरक्षण के जल्द ही चुनाव संपन्न कराए जाएं।
अंजुमन इंतेजामिया ने वाराणसी की अदालत के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें पांच हिंदू महिलाओं की ओर से दायर वाद की पोषणीयता को लेकर उसकी आपत्ति खारिज कर दी गई थी। इन पांच हिंदू महिलाओं ने वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा की अनुमति मांगी है।
आयोग हाई कोर्ट के फैसला का इंतजार कर रहा है। बताया जा रहा है कि आयोग ने यूपी निकाय चुनाव को लेकर अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली है। कोर्ट का फैसला आ जाता है, तो आयोग एक से दो दिनों में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है।
न्यायमूर्ति समित गोपाल ने चिन्मयानंद के वकील को सुनने के बाद आदेश सुनाया। इस याचिका से पहले भी कोर्ट ने रिट कार्यवाही में याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
नोटिफिकेशन के अनुसार स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ स्टेनोग्राफर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हिन्दी और इंग्लिश में 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपराइटिंग स्पीड होनी चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर जाना होगा।
Allahabad High Court Vacancy: जारी नोटिफिकेशन के अनुसार स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 पदों के लिए ग्रेजुएशन के साथ स्टेनोग्राफर में डिप्लोमा और सर्टिफिकेट धारक उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। साथ ही हिन्दी और इंग्लिश में 25 और 30 शब्द प्रति मिनट की टाइपराइटिंग स्पीड होनी चाहिए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में कई पदों पर वैकेंसी निकली है। इनमें स्टेनोग्राफर ग्रेड III के लिए 1186 पदों पर वैकेंसी निकली है। वहीं जूनियर असिस्टेंट के लिए 819 पदों पर वैकेंसी निकली है। जबकि पेड अप्रेंटिस के लिए 202 पदों पर और ड्राइवर के लिए 26 पदों पर वैकेंसी निकली है।
इस नौकरी के लिए इच्छुक और योग्य आधिकारिक वेबसाइट recruitment.nta.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन 30 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 13 नवंबर 2022 है।
Shrikant Tyagi: श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाइकोर्ट से जमानत मिल गई है। त्यागी को गैंगस्टर मामले में ये जमानत मिली है। इससे पहले श्रीकांत त्यागी को 3 और मुकदमों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।
Uttar Pradesh Crime News: मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मामले में दोषी करार दिया गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मुख्तार को पांच साल की सजा सुनाई। इसके साथ ही मुख्तार अंसारी पर 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया है। मामले की FIR वर्ष 1999 में थाना हजरतगंज में दर्ज की गई थी।
Gyanvapi Case: ऐसी मान्यता है कि औरंगजेब ने ही मंदिर के एक हिस्सा को तुड़वाकर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया था। जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 14वीं सदी के शर्की सुल्तान ने मंदिर को ध्वस्त कराकर मस्जिद बनवाई। मान्यताएं ये भी हैं कि अकबर ने ही विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को बनावाया था।
Lady Robber: तंग घाटी के बीहड़ों में एक खौफनाक हसीना जीन्स, ब्रांडेड शेड्स पहने, कंधे पर बंदूक रखे और मेकअप किए हुए जिसने काफी कम उम्र में अपराध की दुनिया में कदम रखा और डाकूओं के गिरोह की सक्रिय सदस्य बन गई। वह यूपी के जेल में 17 साल बंद रही उसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर 4 सितंबर को रिहा किया गया।
Allahabad High Court News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने OBC की 18 जातियों को SC कैटेगरी में शामिल करने के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया है। यह नोटिफिकेशन 22 दिसंबर 2016 को अखिलेश सरकार ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में जारी किया था।
Allahabad High Court: मनीष यादव ने विवादित परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराए जाने और निगरानी के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर मथुरा की जिला अदालत में पिछले साल अर्जी दाखिल की थी। एक साल से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद अभी तक इस अर्जी पर सुनवाई पूरी नहीं हो सकी है।
Uttar Pradesh News: एक सरकारी कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसकी नौकरी पर नियुक्ति के लिए दावा ठोकने वाली उसकी बहन की याचिका खारिज करते हुए अदालत ने कहा, “मौजूदा मामले में इस तथ्य में कोई विवाद नहीं है कि मृतक कर्मचारी विवाहित था और उसकी पत्नी जीवित है और उसने दया के आधार पर नियुक्ति के लिए दावा किया है।
Gyanvapi Masjid Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुनवाई करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 30 अगस्त को निर्धारित की है।
Court on Corona: कोर्ट ने कहा- 'यह दलील कि मेडिकल रिपोर्ट में मृत्यु की वजह हृदय गति रुकना या कोई अन्य कारण है और कोविड-19 से मृत्यु नहीं है, हमारे गले नहीं उतरता। कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्ति का कोई भी अंग चाहे वह फेफड़ा हो या हृदय संक्रमण से प्रभावित हो सकता है और उसकी मृत्यु हो सकती है।'
Hathras Case Hearing: पीठ ने राज्य सरकार को यह भी आदेश दिया है कि 6 महीने के भीतर वह पीड़ित परिवार को हाथरस से बाहर प्रदेश में कहीं दूसरी जगह बसाने का इंतजाम करे।
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