एयरटेल अपने यहां आधार आधारित मोबाइल सिम सत्यापन के लिए आने वाले ग्राहकों के भुगतान बैंक खाते खोल रही है और इस बारे में ग्राहकों की सहमति भी नहीं ली जाती
केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शुक्रवार को कहा कि एक व्यक्ति को कई ड्राइविंग लाइसेंस जारी किए जाने की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंसों को आधार से जोड़े जाने की शुरुआत करेगी।
आपके मोबाइल फोन पर मौजूद एम-आधार ही पहचान के लिए पर्याप्त होगा, रेलवे ने एम-आधार को पहचान के सबूत के रूप में अपनी स्वीकृति दे दी है।
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने बुधवार को कहा कि यदि भुगतान आधार कार्ड के जरिए किया जाए तो डिजिटल लेनदेन की लागत कम होकर शून्य हो सकती है।
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आज भरोसा जताते हुए कहा कि आधार कानून वैधानिकता के पैमाने पर खरा उतरेगा। उन्होंने कहा कि इसमें आंकड़ों की सुरक्षा के पर्याप्त उपाय निहित हैं।
सरकार की एक अधिसूचना में शुक्रवार को कहा गया कि आगामी एक अक्तूबर से मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी करने के लिये आधार कार्ड के नम्बर की ज़रूरत होगी।
रेल टिकट बुकिंग के लिए आधार कार्ड का होना अनिवार्य नहीं है। सरकार ने रेल यात्रियों को टिकट खरीदने के लिये आधार नंबर की अनिवार्यता से इंकार किया है।
केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने मृत्यु के पंजीकरण के लिए आधार नंबर अनिवार्य बनाने का फैसला किया है ताकि पहचान संबंधी धोखाधड़ी पर लगाम लगाई जा सके। सरकार का फैसला एक अक्तूबर से लागू होगा।
सुप्रीम कोर्ट में आधार कार्ड से जुड़े सभी मुद्दों पर आज से सुनवाई शुरु होने जा रही है जो दो दिन में ख़त्म हो जाएगी।
आधार के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच 17 जुलाई से सुनवाई करेगी। देश के चीफ जस्टिस जे एस खेहर ने बुधवार को इस संदर्भ में संकेत दिया।
उन बैंकों को अपने ग्राहकों को आधार कार्ड एनरोलमेंट और अपडेट की सुविधा देनी होगी, जिन्हें 31 दिसंबर तक अपने बैंक खातों को आधार से लिंक करने के लिए कहा गया है
रिलायंस जियो ने अपने डाटा हैक होने की खबरों का खंडन करते हुए कहा है कि जिस वेबसाइट पर आधार का डाटा होने का दावा किया जा रहा है, उसे बंद कर दिया गया है।
अब खबर यह आ रही है कि यदि आप इन्हें अभी तक लिंक नही करवा पाए हैं, तो फिलहाल पैन रद्द नहीं होंगे। इसके लिेए आपके पास थोड़ा समय और है।..
एक जुलाई से आईटीआर की ईफाइलिंग के लिए आधार या आधार के लिए नामांकन की आईडी होना जरूरी होगा।साथ ही, आयकर विभाग ने कहा है कि पैन कार्ड की वैधता बनी रहेगी।
केंद्र की मोदी सरकार ने संशोधित आयकर (IT) नियमों को नोटिफाई कर दिया है। नए नियमों के मुताबिक अब मौजूदा आधार नंबर को पैन के साथ जोड़ना अनिवार्य हो गया है।
उन सभी करदाताओं को, जिन्हें स्थाई खाता संख्या (PAN) आवंटित किया गया है, उन्हें अपने आधार नंबर को आयकर अधिकारियों को दोनों नंबरों को जोड़ने के लिए देना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने शनिवार को यह बात कही।
CBDT ने स्पष्ट किया है कि 1 जुलाई से आयकर रिटर्न दाखिल करने और नया स्थायी खाता संख्या (PAN) हासिल करने के लिये आधार नंबर का उल्लेख करना जरूरी होगा।
PAN कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए फोन में यूआईडीपीएएन के बाद खाली जगह छोड़कर आधार संख्या और PAN संख्या को लिखकर 567678 या 56161 पर SMS भेजना होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने पैन कार्ड के आबंटन और आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिये आधार नंबर अनिवार्य करने संबंधी आयकर कानून के प्रावधानों के अमल पर आज आंशिक रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि जिनके पास आधार नहीं है वो पैन कार्ड के साथ ही अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते है।
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