सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च अदालत। जिसका काम न्याय करना और न्याय करने की प्रक्रिया के दौरान सभी असमंजस को दूर करना है। लेकिन हाल में आए सुप्रीम कोर्ट के दो फ़ैसले असमंजस में डाल रहे हैं।
एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को आधार को संवैधानिक दृष्टि से वैध ठहराया। कोर्ट ने आधार को इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड और सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया।
राहुल गांधी ने दावा किया कि आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनकी पार्टी की सोच का समर्थन करती है।
जेटली ने कहा, यह ऐतिहासिक निर्णय है और न्यायिक समीक्षा के बाद विशिष्ट पहचान संख्या की पूरी धारणा को स्वीकार किया गया है। यह स्वागत योग्य निर्णय है।
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने आज (26 सितंबर) दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक पहचान कार्यक्रम आधार की संविधानिक वैधता को स्वीकार कर लिया। हालांकि, यह पहचान कार्यक्रम अभी भी पूर्ण सुरक्षा से काफी दूर है।
भारतीय जनता पार्टी ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘गरीबोन्मुखी मोदी सरकार’ की बड़ी जीत करार दिया है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आधार को लेकर जारी सभी असमंजस को समाप्त कर दिया।
देश में अब तक (24 सितंबर 2018) कुल 21.08 करोड़ स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार के साथ लिंक किया जा चुका है।
जानिए अब कहां जरूरी होगा आधार और कहां नहीं?
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आधार अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती
उच्चतम न्यायालय ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए देश भर में अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण या वीडियो रिकार्डिंग दिखाने की अनुमति दे दी है।
आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश जस्टिस सिकरी ने आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अजय भूषण पांडे ने कहा है कि यूआईडीएआई प्रणाली में कई स्तर की सुरक्षा निगरानी प्रावधान है
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उत्तर पूर्व के तीन राज्यों को आधार के मामले में बड़ी रियायत दी है।
यूआईडीएआई ने व्यक्ति की पहचान के सत्यापन की एक अतिरिक्त विधि के अंतर्गत फोटो का चेहरे से मिलान करने की सुविधा चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की घोषणा की है।
दूरसंचार नियामक TRAI के निवर्तमान चेयरमैन आर एस शर्मा ने आज कहा कि किसी व्यक्ति की आधार संख्या की जानकारी सार्वजनिक होने मात्र से संबंधित व्यक्ति के लिए ‘डिजिटल खतरा ’ नहीं बढ़ता
प्राधिकरण का कहना है कि किसी फोन के कांटैक्ट की सूची में दर्ज नंबर के जरिये उस फोन की सूचनाएं नहीं चुरायी जा सकती है
एंड्रॉयड फोन की कॉन्टेक्ट लिस्ट में बिना इजाजत के आधार हेल्पलाइन नंबर के मामले पर Google ने गलती मानी है
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