बाजार में कई ऑपरेटर्स ऐसे हैं जो निजी परिसर में बैठकर अनधिकृत तरीकों से लोगों को नकली कार्ड जारी कर रहे हैं। ये किसी भी शख्स के आधार को कम्प्यूटर में एडिट करते हैं साथ में उस पर फोटो भी बदल देते हैं।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) की तरफ से यह सुविधा मिलती है कि आप मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड न होने पर भी अपने खोए हुए आधार कार्ड को ऑनलाइन रिकवर कर सकते हैं।
UIDAI के मुताबिक, अब आधार कार्ड पर अगर आप बायोमीट्रिक अपडेट कर रहे हैं, तो आपको 100 रुपए का भुगतान करना होगा वहीं अगर सिर्फ डेमोग्राफिक डिटेल में बदलाव करते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ 50 रुपए देने होंगे।
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (Unique Identification Authority of India - UIDAI) आधार कार्ड जारी करता है, जो सरकारी सब्सिडी पाने के लिए सबसे बड़ा डॉक्यूमेंट है।
ऑर्डर आधार रिप्रिंट अनुरोध को यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट या यूआईडीएआई पोर्टल पर 12 अंकों के आधार नंबर या 16 अंकों के वर्चुअल पहचान संख्या (वीआईडी) का उपयोग कर भेजा जा सकता है।
आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। कोरोना संकट के बीच पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई है।
आधार नंबर को अनलॉक करने के लिए आपको नए वीआईडी की जरूरत होगी।
देश के कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां पर जनता को जारी हुए आधार कार्ड उस राज्य की जनसंख्या से कहीं ज्यादा हैं।
स्थायी खाता संख्या (पैन) को इस साल 31 दिसंबर तक आधार से अनिवार्य रूप से जोड़ना होगा। आयकर विभाग ने रविवार को इस बारे में सार्वजनिक सूचना जारी की है।
आज भा जानिए कि यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार कार्ड में आप कितनी बार बदलाव करा सकते हैं।
बुधवार को जारी एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग (सूचनाओं का रख-रखाव) रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर ये बदलाव किए गए हैं।
वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसबंर 2019 कर दी है।
अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से अबतक लिंक नहीं किया तो जल्द कर लीजिए।
इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड और बायोमैट्रिक आईडी आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर आपके पैन कार्ड को अवैध करार दिया जा सकता है। गौरतलब है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड धारक को पैन कार्ड की जरूरत नहीं है।
डिजिटल युग में आपकी इजाजत के बिना आपके आधार कार्ड का बायोमीट्रिक डेटा कोई चेक न कर सके इसके लिए सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च, 2019 तय की है।
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जेटली ने कहा, यह ऐतिहासिक निर्णय है और न्यायिक समीक्षा के बाद विशिष्ट पहचान संख्या की पूरी धारणा को स्वीकार किया गया है। यह स्वागत योग्य निर्णय है।
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