आज भा जानिए कि यूआईडीएआई के मुताबिक, आधार कार्ड में आप कितनी बार बदलाव करा सकते हैं।
बुधवार को जारी एक राजपत्रित अधिसूचना के अनुसार मनी लॉन्ड्रिंग (सूचनाओं का रख-रखाव) रोकथाम अधिनियम में संशोधन कर ये बदलाव किए गए हैं।
वित्त मंत्रालय ने रविवार को एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तिथि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसबंर 2019 कर दी है।
अगर आपने अपना पैन कार्ड आधार कार्ड से अबतक लिंक नहीं किया तो जल्द कर लीजिए।
इनकम टैक्स विभाग ने पैन कार्ड और बायोमैट्रिक आईडी आधार कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है, ऐसा नहीं करने पर आपके पैन कार्ड को अवैध करार दिया जा सकता है। गौरतलब है कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है।
मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में आधार (AADHAAR) और पैन (PAN) कार्ड को लेकर सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं। फाइनैंस बिल को मंजूरी के साथ ही जल्द ही ये नियम लागू हो जाएंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने कहा कि रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड धारक को पैन कार्ड की जरूरत नहीं है।
डिजिटल युग में आपकी इजाजत के बिना आपके आधार कार्ड का बायोमीट्रिक डेटा कोई चेक न कर सके इसके लिए सरकार की तरफ से पूरे इंतजाम किए गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने आधार पर सुनवाई करते हुए आयकर रिटर्न दायर करते समय आधार को अनिवार्य कर दिया था। शीर्ष न्यायालय ने पैन और आधार को जोड़ने की समयसीमा 31 मार्च, 2019 तय की है।
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एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की संविधान पीठ ने बुधवार को आधार को संवैधानिक दृष्टि से वैध ठहराया। कोर्ट ने आधार को इनकम टैक्स रिटर्न, पैन कार्ड और सरकारी योजनाओं के लिए अनिवार्य कर दिया।
जेटली ने कहा, यह ऐतिहासिक निर्णय है और न्यायिक समीक्षा के बाद विशिष्ट पहचान संख्या की पूरी धारणा को स्वीकार किया गया है। यह स्वागत योग्य निर्णय है।
भारतीय जनता पार्टी ने आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ‘गरीबोन्मुखी मोदी सरकार’ की बड़ी जीत करार दिया है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने आधार को लेकर जारी सभी असमंजस को समाप्त कर दिया।
उच्चतम न्यायालय ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए देश भर में अदालती कार्यवाही के सीधे प्रसारण या वीडियो रिकार्डिंग दिखाने की अनुमति दे दी है।
आधार कार्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि, सुप्रीम कोर्ट के न्यायधीश जस्टिस सिकरी ने आधार पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह अन्य सभी पहचान दस्तावेजों से अलग है और इसकी नकल नहीं की जा सकती।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने उत्तर पूर्व के तीन राज्यों को आधार के मामले में बड़ी रियायत दी है।
इस मामले के बाद सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि जब बिना इजाज़त यूजर्स की फोनबुक तक पहुंचा जा सकता है तो इस बात की क्या गारंटी है कि फोन में मौजूद बाकी पसर्नल डेटा मसलन फोटो, वीडियो और चैट से छेड़छाड़ ना हो।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) अगले साल अप्रैल से एक नयी सेवा शुरू करेगा।
क्या अभी तक आपका आधार कार्ड पोस्ट के जरिये आपके पते पर नहीं पहुंचा है या आधार कार्ड खो गया है, तो इस डिजिटल युग में अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
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