उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस के पूर्व नेता सज्जन कुमार की 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सीबीआई को सोमवार को नोटिस जारी किया।
आम आदमी पार्टी को छोड़ने के बाद वरिष्ठ वकील एच एस फुल्का ने कहा है कि सिख दंगों के मामलों में सज्जन कुमार को जेल भिजवाने के बाद वे पीछे नहीं हटेंगे
मनजिंदर सिंह सिरसा ने दंगा पीड़ितों के साथ प्रधानमंत्री की मुलाकात को दिल को छूने वाला भाव बताया
1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दोषी ठहराए गए सज्जन कुमार कड़कड़डूमा अदालत में सरेंडर करने पहुंचा है।
1984 सिख विरोधी दंगा मामले में उम्र कैद की सजा पाने वाले सज्जन कुमार की अपील आज दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी।
1984 के सिख दंगों से जुड़े एक अन्य मामले पर फिलहाल दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इस मामले में भी सज्जन कुमार अभियुक्त हैं।
1984 का सिख दंगा स्वतंत्र भारत के चेहरे पर हमेशा एक काले धब्बे की तरह रहेगा। उन दिनों भारत के राष्ट्रपति स्वर्गीय ज्ञानी जैल सिंह भी डरे हुए थे। जितने भी सिख ब्यूरोक्रेट और पुलिस अफसर थे, सबके मन में खौफ था।
गौरतलब है कि दंगा मामले में दोषी करार दिए जाने के बाद सज्जन ने मंगलवार को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया
दिल्ली उच्च न्यायालय ने कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को हत्या की साजिश रचने के मामले में दोषी करार देते हुए सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई
कौन है सज्जन कुमार? कांग्रेस नेता है, दिल्ली में कांग्रेस की राजनीति करने का 3 दशकों से ज्यादा अनुभव है। लेकिन, कहा जाता है कि पहले कभी सज्जन कुमार एक चाय की दुकान चलाता था।
निचली अदालत ने सभी आरोपियों को 5 साल की सजा सुनाई थी
1984 सिख दंगों में हुआ सजा का ऐलान
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