मार्च का महीना अपने अंतिम पड़ाव पर है। एक हफ्ते के बाद अप्रैल का महीना शुरू हो जाएगा। हर माह की तरह अप्रैल से भी कई नियमों में बदलाव होने वाला है, जिसमें एनपीएस से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियम शामिल है।
यदि आपने भी कुछ जरूरी काम मार्च के लिए पैंडिंग छोड़ दिए थे तो उन्हें जल्दी निपटा लें। क्यों कि अप्रैल में आपको ये काम करने का मौका नहीं मिलेगा।
नया कारोबारी साल हर बार कुछ नए बदलाव लेकर आता है। इनमें से कुछ की घोषणा बजट में तो कर दी गई थी, लेकिन इनके लागू होने की तारीख 1 अप्रैल है।
इस बार जो अहम बदलाव होने जा रहे हैं उसमें क्रिप्टो से होने वाली कमाई पर 30 फीसदी टैक्स से लेकर वाहन और दवाएं महंगी हो जाएंगी।
एक राज्य से दूसरे राज्य में माल परिवहन के लिए इलेक्ट्रॉनिक यानी ई-वे (e-Way) बिल प्रणाली 1 अप्रैल से शुरू हो गयी है। कर्नाटक एक मात्र एक ऐसा राज्य है जिसने राज्य के भीतर भी माल परिवहन के लिए ई-वे बिल प्रणाली को लागू किया।
अब अपको बैंक की तलाश के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। 1 अप्रैल से आपके पड़ोस का Post Office यानी डाकघर अब बैंक बन गया है। अब आप दूसरे बैंकों की तरह इसमें पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। यह आपको दूसरे बैंकों के मुकाबले कई फ्री सर्विसेज भी देगा।
नए वित्त वर्ष के शुरुआती दिन यानी 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपने होम और कार लोन ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। SBI ने 1 अप्रैल से अपने बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट (BPLR) और बेस रेट बढ़ा दिए हैं।
1 अप्रैल से वैसी सारी वस्तुएं और सेवाएं महंगी हो जाएंगे जिनपर सरकार ने टैक्स और ड्यूटी बढ़ाई है। आइए, जानते हैं कि 1 अप्रैल से कौन-कौन सी चीजें महंगी हो गई हैं और कौन-कौन सी चीजें सस्ती हो रही हैं।
IRDAI ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में काफी कटौती की है। IRDAI ने 28 मार्च को एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की नई प्रीमियम दरें 1 अप्रैल से प्रभावी हो जाएंगी।
Income Tax के नियमों में 1 अप्रैल यानी नए वित्त से बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। इनकी घोषणा वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2018 के आम बजट में की थी। जानिए, नए नियमों से आपको कहां होगा फायदा और कहां होगा नुकसान।
वित्त मंत्री अरुण जेटली आम बजट में जो घोषणाएं की वे 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। इनमें से कुछ आपको लाभ पहुंचाएंगे तो कुछ से आपकी जेब भी कटेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि एक अप्रैल, 2017 से BS-III वाहन मानक वाले वाहन भारत में नहीं बेचे जाएंगे।
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