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निलंबित BJP विधायक राजा सिंह बोले- अगली तेलंगाना विधानसभा का सदस्य नहीं बनूंगा

निलंबित भाजपा विधायक को मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कुछ टिप्पणियां करने के आरोप में पिछले साल अगस्त में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दो महीने जेल में बिताने के बाद राजा सिंह को 9 नवंबर को जेल से रिहा कर दिया गया

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published on: August 06, 2023 13:43 IST
BJP MLA Raja Singh- India TV Hindi
Image Source : IANS राजा सिंह

हैदराबाद: निलंबित भाजपा विधायक राजा सिंह ने रविवार को कहा कि वह अगली तेलंगाना विधानसभा में सदस्य नहीं होंगे। विधायक ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि अगली विधानसभा में कौन होगा और कौन नहीं। उन्होंने विधानसभा में कहा, ''मुझे विश्वास है कि मैं वहां नहीं रहूंगा।'' विवादास्पद विधायक ने यह भी टिप्पणी की कि 'घर वाले' और 'बाहर वाले' दोनों उन्हें अगली विधानसभा में नहीं चाहते हैं। हालांकि, उन्होंने विस्तार से नहीं बताया। राजा सिंह ने मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव से अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों का ख्याल रखने का अनुरोध किया। रविवार को विधानसभा के मानसून सत्र का आखिरी दिन था, जो साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आखिरी सत्र होने की संभावना है।

राजा सिंह, जो हैदराबाद में धूलपेट निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, को पिछले साल मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाली कुछ टिप्पणियां करने के बाद भाजपा से निलंबित कर दिया गया था। इस मामले में उन्हें गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया था। पार्टी ने अभी भी उनका निलंबन वापस नहीं लिया है। पिछले महीने, उन्होंने वित्त और स्वास्थ्य मंत्री टी. हरीश राव से मुलाकात की थी, इससे अटकलें शुरू हो गईं कि वह सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति (BRS) में शामिल हो सकते हैं।  हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी भाजपा छोड़ने की कोई योजना नहीं है।

राजा सिंह ने पहले कहा था कि अगर उनका निलंबन नहीं हटाया गया, तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधायक को मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कुछ टिप्पणियां करने के आरोप में पिछले साल अगस्त में पुलिस ने गिरफ्तार किया था। हैदराबाद पुलिस आयुक्त द्वारा निवारक हिरासत अधिनियम लागू करने के बाद उन्हें 25 अगस्त को जेल भेज दिया गया था। दो महीने जेल में बिताने के बाद राजा सिंह को 9 नवंबर को जेल से रिहा कर दिया गया।

तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पुलिस आयुक्त के आदेश को रद्द कर दिया था और विधायक को जमानत पर रिहा कर दिया था, लेकिन उन्हें निर्देश दिया था कि वह ऐसा कोई भाषण या टिप्पणी न करें जिससे समुदायों के बीच नफरत पैदा हो।

(इनपुट- IANS)

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