दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े केस में बीआरएस नेता के कविता आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। ऐसे में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में अपनी बहन और पार्टी की विधान पार्षद के कविता को जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मामलों में न्याय की जीत हुई है।
पार्टी मुख्यालय में बांटी मिठाइयां
रामा राव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर कहा, "उच्चतम न्यायालय को धन्यवाद। राहत मिली। न्याय की जीत हुई।" इस मौके पर दिल्ली में मौजूद बीआरएस के कई विधायक और अन्य पार्टी नेताओं ने कविता को जमानत मिलने पर रामा राव को बधाई दी। बीआरएस नेताओं ने इस अवसर पर जश्न मनाया और यहां पार्टी मुख्यालय में मिठाइयां बांटी। सु्प्रीम कोर्ट में मंगलवार को कविता की जमानत याचिका पर सुनवाई होने के मद्देनजर रामा राव दिल्ली में थे।
शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के एक जुलाई के आदेश को किया रद्द
शीर्ष अदालत ने मंगलवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धन शोधन के मामलों में कविता को जमानत दे दी। न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीनों से हिरासत में हैं और इन मामलों में उनके खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ED) की जांच पूरी हो गई है।
शीर्ष अदालत ने कविता को जमानत दिए जाने से इनकार करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के एक जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया।
ये भी पढ़ें- आखिर कितने पढ़े लिखे हैं बिहार के CM नीतीश कुमार?
RG Kar Medical college में MBBS की कितनी सीटें हैं?