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मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ दिया था FIR का आदेश, अदालत ने जज साहब को ही किया निलंबित

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और कई अन्य लोगों के खिलाफ एक मामले में एफआईआर दर्ज करने के आदेश के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने विशेष सत्र के न्यायाधीश को निलंबित कर दिया है।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Updated on: August 24, 2023 12:56 IST
telangana high court- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO तेलंगाना हाई कोर्ट ने न्यायाधीश को निलंबित किया

तेलंगाना हाई कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और कई अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए पुलिस को 'निर्देश' देने के संबंध में एक विशेष सत्र न्यायाधीश को निलंबित कर दिया है। साथ ही अदालत ने ये भी कहा कि जज ने 'अनुचित जल्दबाजी' दिखाते हुए यह निर्देश दिया था। हैदराबाद के आधिकारिक सूत्रों और दिल्ली में घटनाक्रम से अवगत लोगों ने बताया कि चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा हाई कोर्ट में शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद एमपी/एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश के. जय कुमार के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। 

कोर्ट ने कहा- आदेश में दिखाई 'अनुचित जल्दबाजी' 

तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 200 के तहत दायर राघवेंद्र राजू की निजी शिकायत के आधार पर न्यायाधीश ने प्रारंभिक जांच और शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किए बिना 'अनुचित जल्दबाजी' दिखाते हुए काम किया। सूत्रों ने प्रशासनिक पक्ष पर उच्च न्यायालय द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय प्रक्रिया का पालन में अधिकारी की ओर से गंभीर चूक हुई है। तेलंगाना के उत्पाद शुल्क मंत्री वी.श्रीनिवास गौड़, मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और कई अन्य अधिकारियों के खिलाफ 11 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 

क्या है पूरा मामला जिसमें निलंबित हुए जज
दरअसल, सेशन कोर्ट ने 2018 राज्य विधानसभा चुनाव में गौड़ के हलफनामे में कथित 'छेड़छाड़' को लेकर प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया था। एक निजी शिकायत के आधार पर सत्र अदालत ने यह मामला पुलिस को भेजा था। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि महबूबनगर से विधायक गौड़ ने तथ्यों को छिपाकर चुनावी हलफनामे के साथ छेड़छाड़ की है। मामले के संबंध में गौड़ को प्रमुख आरोपी के रूप में नामित किया गया था जबकि कुमार और अन्य अधिकारियों को सह-आरोपी बनाया गया था। शिकायतकर्ता ने अधिकारियों पर मंत्री के साथ मिलीभगत और बिना किसी कार्रवाई के चुनावी हलफनामा बंद करने का आरोप लगाया था। सूत्रों ने आदेश का हवाला देते हुए कहा कि हाई कोर्ट ने न्यायाधीश को तेलंगाना सिविल सेवा नियम, 1991 के तहत ‘जनहित में’ निलंबित कर दिया है।

(इनपुट- PTI)

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