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हैदराबाद में धारा 144 लागू, एक महीने तक धरना-प्रदर्शन पर लगी रोक; जानें क्या है वजह?

हैदराबाद पुलिस ने शहर में धारा 144 लागू कर दिया है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि यह 28 नवंबर की शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। वहीं इस दौरान धरना-प्रदर्शन की अनुमति नहीं रहेगी।

Edited By: Amar Deep
Published : Oct 28, 2024 18:03 IST, Updated : Oct 28, 2024 18:03 IST
हैदराबाद में धारा 144 लागू।
Image Source : PEXELS/REPRESENTATIVE IMAGE हैदराबाद में धारा 144 लागू।

हैदराबाद: शहर में एक महीने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।  हैदराबाद पुलिस ने 28 नवंबर तक किसी भी प्रकार के जुलूस, धरना और जनसभा के आयोजन पर रोक लगा दी है। इस संबंध में हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सी. वी. आनंद की ओर से आदे जारी किया गया है। जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि उन्हें विश्वसनीय सूचना मिली है कि कई संगठन/पार्टियां हैदराबाद शहर में धरना एवं विरोध-प्रदर्शन करके शांति-व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। जारी आदेश के अनुसार हैदराबाद शहर में सार्वजनिक कानून-व्यवस्था, शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पांच या इससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, धरना देने, रैलियां या जनसभा आयोजित करने की अनुमति नहीं है। 

विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं

इसके अलावा हैदराबाद पुलिस आयुक्त सी. वी. आनंद की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि लोगों के समूहों को कोई भी ऐसा भाषण देने, भाव भंगिमा या चित्र दिखाने, कोई भी चिह्न, तख्तियां, झंडे और इलेक्ट्रॉनिक रूप के किसी भी प्रकार के संदेश आदि प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध है, जिससे हैदराबाद और सिकंदराबाद की सीमाओं में सार्वजनिक शांति और व्यवस्था में गड़बड़ी होने की आशंका हो। आगे कहा गया है कि, शांतिपूर्ण धरना और विरोध-प्रदर्शन केवल इंदिरा पार्क धरना चौक पर ही किए जा सकते हैं। हैदराबाद और सिकंदराबाद में कहीं और किसी भी तरह के धरना या विरोध प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। 

28 नवंबर की शाम 6 बजे तक लागू

पुलिस की ओर से जारी आदेश के अनसुार जनता को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति विशेष रूप से सचिवालय और अन्य संवेदनशील स्थानों के आसपास आदेशों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ उचित दंडात्मक प्रावधानों के तहत मुकदमा होगा। बता दें कि हैदराबाद पुलिस की ओर से जारी किया गया आदेश 27 अक्टूबर को शाम 6 बजे से 28 नवंबर को शाम 6 बजे तक लागू रहेगा। इसके अलावा आदेश में कहा गया है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी और सैन्यकर्मी, अंतिम संस्कार, शिक्षा विभाग के उड़न दस्ते, तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत छूट प्राप्त व्यक्ति या समूह को इस आदेश से छूट दी गई है। (इनपुट- एजेंसी)

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