Wednesday, July 03, 2024
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तेलंगाना में तीन नए आपराधिक कानून लागू करने की तैयारी पूरी, पुलिसकर्मियों को ऐप के जरिए समझा रहे अंतर

यह देखने के लिए विभिन्न स्तरों पर दलों का गठन किया गया है कि इन नए कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा दी गयी योजना के अनुसार लागू किया जाए। केंद्र सरकार ने इन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए एक जुलाई की तारीख तय की है।

Edited By: Shakti Singh
Updated on: June 27, 2024 14:20 IST
Telangana Police- India TV Hindi
Image Source : X/TELANGANAPOLICE तेलंगाना पुलिस

लंगाना ने तीन नए आपराधिक कानूनों - भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक सभी तैयारियां कर ली हैं। ये कानून एक जुलाई से लागू होंगे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इन नए कानूनों का अनुवाद करने की प्रक्रिया भी आखिरी चरण में है और इसके एक जुलाई से पहले पूरी हो जाने की संभावना है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के मसौदे तैयार हैं और नए कानूनों के सुचारू क्रियान्वयन के लिए अगले कुछ दिनों में इन्हें अधिसूचित किया जाएगा। 

उन्होंने कहा कि यह देखने के लिए विभिन्न स्तरों पर दलों का गठन किया गया है कि इन नए कानूनों को केंद्र सरकार द्वारा दी गयी योजना के अनुसार लागू किया जाए। केंद्र सरकार ने इन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए एक जुलाई की तारीख तय की है। उन्होंने कहा कि राज्य इन नए कानूनों के क्रियान्वयन के लिए तैयार है। 

पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र

अधिकारी ने बताया कि पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए गए हैं और तेलंगाना के सभी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए नए आपराधिक कानूनों पर तेलंगाना राज्य पुलिस अकादमी में एक कार्यशाला का आयोजन भी किया गया। उन्होंने कहा, ‘‘हमने सभी तैयारियां कर ली हैं और राज्य में आपराधिक न्याय प्रणाली में पुलिस अधिकारियों तथा अन्य अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वे इसके लिए तैयार हैं।’’ 

ऐप के जरिए समझाएंगे अंतर

वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लोगों को प्रशिक्षित करने और सभी के लिए पाठ्य सामग्री तैयार करने के लिए विशेष दल बनाए गए हैं। कुछ ऐप भी बनाए गए हैं जहां लोगों के लिए पूर्व कानून और नए कानून के बीच तुलना को समझना आसान होगा। तेलंगाना के मुख्य सचिव ने भी हाल में कई विभागों के साथ एक समन्वय बैठक की थी। (इनपुट- पीटीआई भाषा)

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