नयी दिल्लीः निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को तेलंगाना सरकार को निर्देश दिया कि वह राज्य में 13 मई को लोकसभा चुनाव होने तक रायतु भरोसा योजना के तहत भुगतान स्थगित करे। तेलंगाना के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में निर्वाचन आयोग ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जनसभाओं में यह कहकर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है कि योजना का भुगतान नौ मई को या उससे पहले किया जाएगा। तेलंगाना की सभी 17 लोकसभा सीट पर चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा।
चुनाव आयोग ने कही ये बात
निर्वाचन आयोग ने कहा, ‘‘उपरोक्त आधार पर और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और स्टार प्रचारक एवं मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा आदर्श आचार संहिता के स्पष्ट उल्लंघन के मद्देनजर आयोग निर्देश देता है कि 2023 के रबी सीजन के लिए रायतु भरोसा योजना के तहत शेष किस्त का वितरण राज्य में मतदान पूरा होने (13 मई) के बाद ही प्रभावी होगा। आयोग ने चुनाव के दौरान योजना का राजनीतिकरण करने के प्रयासों पर भी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आचरण को मतदाताओं को प्रभावित करने और समान अवसर पर असर डालने का प्रयास माना जाता है।
रायतु बंधु योजना को लेकर कही ये बात
आयोग ने कहा कि 2023 में तेलंगाना विधानसभा चुनाव के दौरान रायतु बंधु योजना के लिए भी इसी तरह के निर्देश इस शर्त पर जारी किए गए थे कि योजना में कोई नया लाभार्थी नहीं जोड़ा जाएगा और किस्तों का वितरण बिना किसी प्रचार के किया जाएगा। आयोग ने कहा कि तेलंगाना सरकार से बैंक अंतरण के माध्यम से भुगतान करने को कहा था।
आयोग ने यह भी कहा था कि इस प्रक्रिया में कोई भी सार्वजनिक समारोह या राजनीतिक पदाधिकारी शामिल नहीं होगा। तेलंगाना में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने इस योजना का नाम बदलकर रायतु भरोसा कर दिया है।
इनपुट- भाषा