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मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर यात्रियों के खाना खाने पर क्या बोले विमानन मंत्री सिंधिया?

बीते दिन मुंबई हवाई अड्डे से एक वीडियो सामने आया था जिसमें रनवे पर इंडिगो के यात्री बैठकर खाना खाते दिख रहे थे। इस वीडियो के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय तुरंत एक्टिव हो गया। इसके लेकर अब एविएशन मंत्री का ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने भी बयान दिया है।

Edited By: Swayam Prakash @swayamniranjan_
Published on: January 18, 2024 20:32 IST
Jyotiraditya Scindia- India TV Hindi
Image Source : PTI केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया

हैदराबाद: केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने गुरुवार को कहा कि मुंबई हवाई अड्डे के रनवे पर यात्रियों के खाना खाने जैसी घटनाएं अस्वीकार्य हैं और इसी वजह से संबंधित पक्षों पर जुर्माना लगाया गया है। सिंधिया ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। बता दें कि आज हैदराबाद में शुरू हुए ‘विंग्स इंडिया 2024’ के दौरान विमानन मंत्री ने पत्रकारों से कहा, “घटना की सूचना मिलने के कुछ घंटे के अंदर ही आधी रात के बाद मंत्रालय के अधिकारियों की बैठक बुलाई गयी। इसके तुरंत बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।” 

"तीन-चार घंटे में ही लिया गया एक्शन"

केंद्रीय मंत्री ज्‍योतिरादित्‍य सिंधिया ने कहा कि घटना के तीन-चार घंटे में नोटिस जारी कर दिए गए और 24 घंटे के भीतर जरूरी जुर्माना लगा दिया गया। उन्होंने कहा, “यह या ऐसी कोई भी घटना हमारे लिए अस्वीकार्य है। लिहाज़ा जुर्माना लगाया गया।” सिंधिया ने कहा कि दो अलग-अलग नागरिक उड्डयन आवश्यकताएं (सीएआर) जारी की गईं। उन्होंने कहा, “जो हुआ वह निश्चित रूप से अस्वीकार्य था और यह एक शर्मनाक घटना थी। मुझे यह बहुत स्पष्ट रूप से कहने में कोई आपत्ति नहीं है।” 

रनवे पर यात्रियों ने खाया था खाना 

ये भी बता दें कि विमानन सुरक्षा नियामक बीसीएएस और डीजीसीए ने बुधवार को इंडिगो और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल), एअर इंडिया और स्पाइसजेट पर कुल 2.70 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। दरअसल, मुंबई हवाई अड्डे के रनवे पर इंडिगो के यात्रियों के खाना खाने का वीडियो वायरल हो गया था। अलग-अलग आदेशों के मुताबिक, घटना को लेकर नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) ने एयरलाइन पर 1.20 करोड़ रुपये और एमआईएएल पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। डीजीसीए ने एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। 

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