Monday, July 01, 2024
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1 जुलाई से बदल से जाएगा Sim Card पोर्ट कराने का नियम, जानें पोर्टेबिलिटी का नया रूल

अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने सिम कार्ड के नियमों में बदलाव कर दिया है। ट्राई की तरफ से मोबाइल नंबर को पोर्ट कराने के नियों में भी बदलाव किया गया है। बदले गए नियम 1 जुलाई से देशभर में लागू होंगे।

Written By: Gaurav Tiwari
Updated on: July 01, 2024 7:54 IST
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Image Source : फाइल फोटो सिम कार्ड पोर्ट के बदले नियम।

मोबाइल फोन यूजर्स के लिए एक बड़े काम की खबर है। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने हाल ही में सिम कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। इन्हीं बदलाओं में से एक था सिम कार्ड पोर्टेबिलिटी के नियम को बदलना। सिम कार्ड को पोर्टेबिलिटी के नए नियम 1 जुलाई से देशभर में लागू होने जा रहे हैं। 

पिछले कुछ समय में ऑनलाइन फ्रॉड और स्पैम कॉल्स के मामले काफी तेजी से बढ़े हैं। करोड़ों सिम यूजर्स की सेफ्टी और प्राइवेसी को ध्यान में रखते हुए Trai की तरफ से सिम कार्ड के नियमों में बदलाव किया है। अगर आप अपने सिम कार्ड को दूसरी कंपनी पर पोर्ट कराते हैं तो आपको अब नए नियमों को फॉलो करना होगा। 

1 जुलाई से बदलेंगे पोर्टेबिलिटी के नियम

सिम कार्ट पोर्ट कराने के नए नियमों को 1 जुलाई से देशभर में लागू किया जाएगा। ट्राई ने मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी के नियम को पहले से ज्यादा सख्त बना दिया है। अभी तक यूजर्स बेहद आसानी से मोबाइल नंबर को दूसरी कंपनी में पोर्ट करा सकते थे लेकिन अभ ऐसा संभव नहीं है। 

अब अगर कोई यूजर अपना मोबाइल नंबर पोर्ट कराना चाहता है तो उसे पहले इसके लिए एक आवेदन जमा करना होगा। इसके बाद यूजर्स को कुछ समय इंतजार करना होगा। मोबाइल नंबर यूजर्स को अपनी पहचान और सभी डिटेल्स को वेरिफाई कराना होगा। यूजर्स को एक ओटीपी भी दिया जाएगा जिसका इस्तेमाल वे पोर्टेबिलिटी के दौरान कर सकेंगे। नया सिम लेते समय यूजर्स को आवश्यक पहचान पत्र के साथ एड्रेस सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इसके अलावा यूजर्स को बायोमेट्रिक विरेफिकेशन भी किया जाएगा। 

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