टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी TRAI ने प्रमोशनल स्पैम SMS रोकने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को 1 सितंबर 2024 की समयसीमा दी थी। लेकिन अब स्टेकहोल्डर्स की डिमांड पर ट्राई ने इस समयसीमा को बढ़ा दिया है। ट्राई ने यह डेडलाइन 1 महीने बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2024 कर दी है। फेक कॉल्स और SMS के बढ़ते मामलों को देखते हुए ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिये थे। ट्राई ने कहा था कि टेलीकॉम कंपनियां URL, APK फाइल्स, OTT लिंक और फोन नंबर्स वाले SMS पर लगाम लगाएं।
ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों को क्या दिये निर्देश?
ट्राई फेक SMS और स्पैम कॉल्स पर लगाम लगाना चाहती है। ट्राई का निर्देश है कि अगर कोई संगठन या संस्था स्पैम कॉल या SMS करने के लिए अपनी एसआईपी/पीआरआई लाइन्स का दुरुपयोग करती है, तो उसके सभी टेलीकॉम रिसोर्सेज को दूरसंचार सेवा प्रदाता द्वारा बंद कर दिया जाए। साथ ही उस एंटिटी को ब्लैकलिस्ट करने का भी निर्देश है।
टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने मांगा था समय
ट्राई के निर्देश के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स इस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ट्राई से इसकी डेडलाइन बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसे ट्राई ने स्वीकार कर लिया है और अब नई समयसीमा 1 अक्टूबर है।
यूजर्स होते हैं फ्रॉड का शिकार
दरअसल, स्कैमर्स भोले-भाले यूजर्स को स्पैम SMS डिलीवर करते हैं और URL/APK लिंक के माध्यम से यूजर की बैंकिंग डिटेल चोरी कर लेते हैं। जानकारी मिल जाने पर वे यूजर्स का बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। इन्हीं फ्रॉड्स को रोकने के लिए ट्राई ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को निर्देश दिये हैं।
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