Telegram के करोड़ों यूजर्स के लिए बुरी खबर हैं। इस इंस्टैंट मैसेजिंग ऐप को भारत में बैन किया जा सकता है। कंपनी से हेड पावेल दुरोव के पेरिस में गिरफ्तार होने के बाद आईटी मिनिस्ट्री ने गृह मंत्रालय से नियमों के उल्लंघन को लेकर जानकारी मांगी है। हालांकि, IT मिनिस्ट्री द्वारा भेजे गए ई-मेल पर तत्काल कोई जबाब नहीं मिला है। बता दें कि पिछले दिनों टेलीग्राम ऐप के CEO और फाउंडर पावेल दुरोव को पेरिस एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया गया है। उन पर प्लेटफॉर्म का गलत इस्तेमाल करके ब्लैक मनी को व्हाइट करने के साथ-साथ ड्रग तस्करी जैसे अपराध में भी शामिल होने का आरोप है।
कंपनी के CEO हो चुके हैं गिरफ्तार
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, फ्रांस और रूस की दोहरी नागरिकता रखने वाले 39 वर्षीय दुरोव को शनिवार को अजरबैजान से फ्रांस में उतरने के बाद पेरिस-ले बॉर्गेट हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। इस बीच फ्रांस के घटनाक्रम को ध्यान में रखते हुए आईटी मंत्रालय ने गृह मंत्रालय से टेलीग्राम के खिलाफ लंबित शिकायतों की जांच करने और संभावित कार्रवाई के बारे में गौर करने को कहा है। आईटी मंत्रालय इस तरह के मामलों में जांच एजेंसी नहीं है और मंत्रालय के तहत गठित CERT-In भी साइबर अपराधों पर नहीं बल्कि साइबर सुरक्षा अपराधों पर ध्यान केंद्रित करता है।
यहां असली सवाल यह है कि क्या कोई शिकायत है, क्या भारत में भी ऐसी ही स्थिति है, और स्थिति क्या है, और क्या कार्रवाई की जरूरत है?’ यह पूछे जाने पर कि एक मैसेजिंग ऐप होने के नाते क्या टेलीग्राम सुरक्षित पनाहगाह प्रावधान का हवाला दे सकता है, सूत्रों ने कहा कि उस स्थिति में उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा, जरूरी होने पर जानकारी देनी होगी और किसी भी जांच में मदद करनी होगी।
पहले भी बैन हो चुके कई ऐप्स
भारत सरकार पहले भी कई ऐप्स को बैन कर चुकी है। 2020 से लेकर अब तक सरकार ने सैकड़ों ऐप्स को भारत में बैन किया है। इन ऐप्स पर IT एक्ट 69A के उल्लंघन की वजह से प्रतिबंध लगाया गया था। अगर, टेलीग्राम ऐप के खिलाफ भी इस तरह की शिकायत मिलती है, तो MHA इस इंस्टैंट ऐप पर भारत में प्रतिबंध लगा सकता है।
- PTI इनपुट
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