Sunday, December 22, 2024
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Telecom Bill 2023: किसी भी मोबाइल नेटवर्क को कब्जे में लेगी सरकार, जानें नए बिल की 7 बड़ी बातें

केंद्र सरकार ने नया टेलीकॉम बिल पेश कर दिया है। यह नया टेलीकम्यूनिकेशन बिल 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेगा। इस नए बिल में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए भी नया नियम जोड़ा है। यह बिल सरकार को कई तरह की नई शक्तियां प्रदान करता है। आइए आपको इस बिल की कुछ खास बाते बताते हैं।

Written By: Gaurav Tiwari
Published : Dec 19, 2023 15:36 IST, Updated : Dec 19, 2023 15:36 IST
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Image Source : फाइल फोटो टेलीकॉम बिल में ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी नए नियम जोड़े गए हैं।

Telecommunications Bill Latest Update: संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने सोमवार को लोकसभा में भारतीय दूरसंचार विधेयक, 2023 (Telecom Bill 2023) पेश किया। नया टेलीकॉम बिल भारत के 138 साल पुराने टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस करेगा। केंद्र सरकार ने पब्लिक की सेफ्टी को देखते हुए नए बिल में कई सारे नए नियमों को जोड़ा है। इस बिल को लोक सभा में इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था। 

नए टेलीकॉम बिल को मंत्री मंडल से अगस्त में ही मंजूरी मिल गई थी। नए बिल में टेलीकॉम कंपनियों के लिए कई नए नियम जोड़े गए हैं। इसके साथ ही इसमें सैटेलाइट सर्विस को लेकर कई बड़े कदम उठाए गए हैं। आइए आपको टेलीकॉम बिल 2023 की 7 बड़ी बाते बताते हैं।

  1. लोकसभा में पेश किया गया नया टेलीकॉम बिल सरकार को कई तरह की शक्तियां देता है। यह बिल सरकार को टेलीकम्यूनिकेशन्स को सस्पेंड करने की शक्ति देता है। इसमें कहा गया कि देश की सुरक्षा, संप्रभुता, अखंडता के हित के लिए किसी भी व्यक्ति या फिर समूह को या फिर किसी टेलीकॉम डिवाइस से किसी भी मैसेज को कंट्रोल कर सकती है। 
  2. नया टेलीकॉम बिल 2023 सरकार को किसी इमरजेंसी की कंडीशन पर किसी भी टेलीकम्यूनिकेशन सर्विस या फिर टेलीकॉम नेटवर्क पर अस्थाई कब्जे की अनुमति देता है। 
  3. नया टेलीकम्यूनिकेशन बिल 2023 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस अधिनियम 1933 की जगह लेगा। 
  4. टेलीकॉम बिल 2023 सरकार को टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को सस्पेंड करने का अधिकार देता है। 
  5. नए टेलीकॉम बिल 2023 में सरकार ने सैटेलाइड ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए नीलामी न कराने का फैसला लिया है। अब सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए फ्री में स्पेक्ट्रम मुफ्त में आवंटन दिए जाएंगे।
  6. सरकार ने नए बिल में टेलीकॉम कंपनियों पर लगने वाली पेनाल्टी को भी घटाया है। इसके मुताबिक अब टेलीकॉम कंपनियों पर अधिकतम 5 करोड़ की पेनॉल्टी लगेगी। अभी तक कंपनियों पर 50 करोड़ रुपये तक पेनाल्टी का नियम था। 
  7. नए बिल में इंसॉल्वेंसी से जुड़े हुए प्रावधान, कंपनियों का ब्याज और पेनल्टी माफ करने वाला प्रावधान हटा दिए हैं। अब सरकार DTH कंपनियों को भी बिना नीलामी के स्पेक्ट्रम देगी।

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