दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को SIM कार्ड जारी करने के लिए नया नियम जारी किया है। सिम कार्ड से संबंधित फ्रॉड को देखते हुए सरकार समय-समय पर सिम कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव करती रहती है। हाल ही में बल्क में सिम कार्ड खरीदने को लेकर सरकार ने नया नियम जारी किया था। यह नियम ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने में मददगार साबित हो सकता है। आइए, जानते हैं सिम कार्ड से जुड़े इस नए नियम के बारे में...
बल्क में सिम खरीदने पर अंकुश
DoT यानी दूरसंचार विभाग ने प्राइवेट कंपनियों को बल्क में सिम कार्ड खरीदने के लिए नया निर्देश जारी किया है। अब कोई भी निजी कंपनी एक बार में अधिकतम 100 सिम कार्ड ही खरीद सकती है। अगर, कंपनी को 100 से ज्यादा सिम कार्ड चाहिए तो कंपनी के MD को इसके लिए रिक्वेस्ट करना होगा। साथ ही, ई-वेरिफिकेशन करना होगा। इसका मतलब है कि अगर कंपनी को 1000 सिम कार्ड की जरूरत है तो 10 बार ई-वेरिफिकेशन करवाना होगा। वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सिम कार्ड जारी किया जाएगा।
दरअसल, सिम कार्ड से जुड़े फ्रॉड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार सख्त है। सिम कार्ड जारी करने को लेकर बनाए गए इस नियम की वजह से ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के साथ-साथ बढ़ते सिम कार्ड की संख्यां पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। निजी कंपनियों को कॉर्पोरेट कनेक्शन जारी करने के लिए अब एक बार में केवल 100 सिम कार्ड ही जारी किया जाएगा।
पहले क्या था नियम
निजी कंपनियों को कॉर्पोरेट कनेक्शन लेने के लिए सिम कार्ड जारी करने की कोई लिमिट नहीं थी। निजी कंपनियां सर्विस प्रोवाइडर से अनलिमिटेड सिम कार्ड एक बार में खरीद सकती थीं। अब अगर किसी कर्मचारी को कॉर्पोरेट सिम जारी किया जाएगा, तो कर्मचारी को खुद ही सिम कार्ड का ई-वेरिफिकेशन करवाना होगा। इसके बाद KYC डिटेल्स पूरी करनी होगी। इसके अपडेट होने के बाद ही सिम कार्ड एक्टिवेट होगा। पहले ऐसा नहीं किया जाता है। पहले कार्पोरेट सिम आसानी से जारी हो जाता था।
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