SIM कार्ड के नए नियमों के तहत अगर आपके नाम पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड एक्टिव हैं, तो आप पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इस साल सिम कार्ड जारी करने को लेकर ट्राई ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक नया सिम कार्ड खरीदने के लिए डिजिटल KYC (नो योर कस्टमर) अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, अगर आप अपने नंबर का सिम दोबारा निकलवाना चाहते हैं तो भी डिजिटल KYC जरूरी है। टेलीकॉम ऑपरेटर आपको नया सिम कार्ड जारी करने के लिए आधार कार्ड पर दिए गए QR कोड को स्कैन करके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफाई कर सकता है।
केवल 9 सिम कार्ड हो सकता है जारी
सिम कार्ड के लिए एक आईडी यानी आधार कार्ड या वोटर आईडी या फिर अन्य डॉक्यूमेंट पर केवल 9 सिम कार्ड जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा बल्क सिम कार्ड जारी करवाने के लिए बिजनेस डॉक्यूमेंट का होना जरूरी है। बिना प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के बल्क में सिम कार्ड जारी नहीं किया जा सकता है। ऐसा करने पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है और बिजनेस एंटिटि को दो साल के लिए ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है।
इसके अलावा किसी सिम कार्ड पर इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल बंद होने के 90 दिन के बाद ही यह पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इसके बाद ही इसे किसी और यूजर को जारी किया जाएगा। सिम कार्ड स्वैप यानी रिप्लेस करने पर 24 घंटे तक SMS नहीं आएंगे। ऐसा OTP फ्रॉड को रोकने के लिए ट्राई ने कदम उठाया है। सिम कार्ड जारी करने वाले प्वाइंट ऑफ सेल या फिर रिटेलर को टेलीकॉम ऑपरेटर्स के साथ रजिस्टर करना होगा।
ऐसे चेक करें आपके नाम पर कितने सिम कार्ड हुए जारी
बढ़ रहे फ्रॉड को देखते हुए दूरसंचार नियामक ने सिम कार्ड से जुड़े ये नियम लागू किए हैं। अगर, आप भी जानना चाहते हैं कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड जारी किए गए हैं, तो आपको कुछ आसान स्टेप्स को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले संचार साथी (Sanchar Saathi) के पोर्टल https://sancharsaathi.gov.in/ पर जाएं।
- यहां आपको सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज का ऑप्शन मिलेगा।
- वहां पर TAFCOP पर टैप करें।
- फिर अपना मोबाइल नंबर और OTP दर्ज करके अपने नाम पर जारी हुए सिम कार्ड की लिस्ट देख सकते हैं।
- अगर, आपको लगता है कि इनमें से कोई नंबर आपने नहीं जारी करवाया है तो उसे ब्लॉक करने का रिक्वेस्ट जारी कर सकते हैं।
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