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TRAI ने करोड़ों मोबाइल यूजर्स को दी राहत, OTP वाले मैसेज को लेकर आई बड़ी खबर

TRAI ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत दी है। अब उन्हें OTP मिलने में दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि, दूरसंचार नियामक ने Airtel, Jio, BSNL और Vodafone Idea के लिए नई शर्त भी रखी है।

Written By: Harshit Harsh @HarshitKHarsh
Updated on: October 30, 2024 19:05 IST
TRAI New Rules- India TV Hindi
Image Source : FILE TRAI New Rules

TRAI ने देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स को बड़ी राहत देते हुए नए ट्रेसेबिलिटी नियमों को लागू करने के लिए एक्सटेंशन दे दिया है। दूरसंचार नियामक ने एंटिटीज और टेलीकॉम ऑपरेटर्स को इसके लिए एक महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला किया है। हालांकि, इसके लिए दूरसंचार नियामक ने एक शर्त भी रखी है। 1 नवंबर से मैसेस ट्रेसेबिलिटी वाला नियम लागू किया जाना था, जिसके बाद यूजर्स को मोबाइल पर OTP यानी वन टाइम पासवर्ड मिलने की दिक्कत आ सकती थी। हालांकि, फिलहाल यूजर्स को OTP मिलने में दिक्कत नहीं आएगी।

1 महीने का मिला एक्सटेंशन

दूरसंचार नियामक ने मैसेस ट्रेसेबिलिटी वाले नियम को 1 दिसंबर 2024 से लागू करने का अल्टीमेटम दे दिया है। TRAI और दूरसंचार विभाग फर्जी कॉल और मैसेज को लेकर गंभीर है। सरकार ने इससे निपटने के लिए 1 अक्टूबर 2024 से नया नियम लागू कर दिया है, जिसमें बिना व्हाइटलिस्टेड मैसेज और कॉल्स यूजर्स को रिसीव नहीं होंगे। साथ ही, बिना व्हाइटलिस्ट किए गए URL वाले मैसेज भी नेटवर्क लेवल पर ब्लॉक कर दिए जाएंगे।

TRAI ने अपनी गाइडलाइंस में कहा है कि 13 अगस्त 2024 को प्रमोशनल वॉइस कॉल को लेकर शख्त रेगूलेशन लाने का निर्देश जारी किया गया है। नियमों के उल्लंघन पर शख्त एक्शन लिए जाने की बात कही है, जिसमें टेलीकॉम रिसोर्स के ब्लैकलिस्ट करने से लेकर नंबर ब्लॉक करना शामिल है। ट्राई के निर्देश के बाद अब तक 800 से ज्यादा एंटिटीज या इंडिविजुअल्स को नियमों के उल्लंघन की वजह से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और 18 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर को बंद किया जा चुका है।

दूरसंचार नियामक ने 20 अगस्त 2024 को APK, URL और OTT वाले लिंक को व्हाइटलिस्ट करने को लेकर भी निर्देश जारी किया था। इससे संबंधित नियम 1 अक्टूबर 2024 से लागू किया जा चुका है। साथ ही, 1 अक्टूबर से 140 वाले नंबर से आने वाले टेलीमार्केटिंग कॉल्स को डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी (DLT) बेस्ड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म में माइग्रेट किया जा चुका है।

रखी यह शर्त

मैसेज ट्रेसिबिलिटी से संबंधित गाइडलाइंस को 1 नवंबर 2024 से लागू किया जाना था, जिसके लिए TRAI ने एक महीने यानी 30 दिनों का एक्सटेंशन दे दिया है। अब यह नियम 1 दिसंबर 2024 से लागू किया जाएगा। दूरसंचार कंपनियों और इंडस्ट्री बॉडी COAI के आग्रह पर दूरसंचार नियामक ने यह एक्सटेंशन देने का फैसला किया है, ताकि यूजर्स को OTP मिलने में किसी भी तरह की दिक्कत न आए। इससे संबंधित निर्देश 28 अगस्त 2024 को जारी किया गया था। 30 दिनों का एक्सटेंशन देने के बाद TRAI ने यह भी शर्त रखी है कि 30 नवंबर 2024 के बाद टेलीकॉम ऑपरेटर्स एंटिटीज को मैसेज ट्रेसेबिलिटी के कंप्लायंस पूरा करने के लिए डेली वॉर्निंग जारी करे।

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