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व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन, सदस्य के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री के आरोप में मामला दर्ज

मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जले के कांधला शहर में व्हाट्सएप के एक ग्रुप के एक एडमिन और उसके सदस्य के खिलाफ एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के

India TV Tech Desk
Updated : January 08, 2016 16:25 IST
Objectionable messages on whatsapp are considered crime
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मुजफ्फरनगर: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जले के कांधला शहर में व्हाट्सएप के एक ग्रुप के एक एडमिन और उसके सदस्य के खिलाफ एक विशेष समुदाय के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है।

सर्किल अधिकारी एनपी सिंह ने आज बताया कि कांधला पुलिस ने असलम की शिकायत पर ग्रुप एडमिन बारम सैनी और सदस्य दीपक के खिलाफ कल मामला दर्ज किया। उन्होंने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (विभिन्न समुदायों के बीच धार्मिक आधार पर बैर को बढ़ाना और ऐसा कार्य करना जिससे सांप्रदायिक एकता खतरे में पड़ती हो) और 153ए तथा 295ए (जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को उकसाना) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

व्हाट्सएप ग्रुप पर इन बातों का रखें खास ध्यान:

अगर कोई शख्स व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन है औऱ उसके ग्रुप पर अश्लील कंटेट की शिकायत आती है, तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जा जाएगा। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कोई व्यक्ति अश्लील सामग्री न डाल सके।

इसके अलावा अगर आप बहुत से ग्रुप से जुड़े हैं या कुछ लोग आपसे पूछे बिना ही आपको अपने ग्रुप का सदस्य बना लेते हैं, तो अपनी प्रोफाइल फोटो औऱ नाम छिपा लें। खासतौर से महिलाओं के खिलाफ ऐसी सूचनाओं का दुरुपयोग होने की अनेक शिकायतें आने लगी हैं।

​कसी भी धर्म, जाति या समुदाय के खिलाफ यदि कोई सदस्य आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, तो उसे ऐसा करने से रोकें और यदि वह नहीं मानता तो उसे ग्रुप से हटा दें। ऐसी टिप्पणियों से ग्रुप एडमिन के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है।

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