लंदन: ब्रिटेन के ‘हाउस ऑफ लॉर्डस’ में इस सप्ताहांत बहस के लिए पेश किए जाने वाले कानून के अंतर्गत बच्चों को सोशल मीडिया पर शोषण से बचाने के लिए 13 साल से कम उम्र के बच्चों के फेसबुक और ट्विटर से जुड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ‘द टेलीग्राफ’ के मुताबिक, सरकार का डेटा प्रोटेक्शन विधेयक कानूनी रूप से उस उम्र को सम्मिलित करेगा, जिसमें बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खाते बनाने की इजाजत होगी। इस प्रस्ताव को शायद दूसरी पार्टी के सदस्यों को समर्थन प्राप्त न हो। यह कदम गृह सचिव अम्बर रुड के इस हफ्ते अमेरिका में इंटरनेट दिग्गजों के अधिकारियों से होने वाली मुलाकात से पहले आया है।
रुड ने रविवार को 'द सन' में लिखा है, ‘बाल यौन शोषण को रोकने के लिए सोशल मीडिया के दिग्गजों को अधिक कार्य करने चाहिए। शोषण रोकने के लिए तेजी से और अधिक कार्य करना कंपनियों का नैतिक कर्तव्य है। ऑनलाइन प्रौद्योगिकी ने बाल यौन शोषण को खोजना बेहद आसान बना दिया है। मैंने पूर्ण अत्यावश्यकता के साथ ऑनलाइन हो रहे बाल यौन शोषण से निपटने के लिए इंटरनेट कंपनियों को आगे आने के लिए कहा है।’ उन्होंने आगे कहा, ‘हमें इस भयावह स्थिति से निपटने के लिए आपकी तकनीकी विशेषज्ञता और संसाधनों की आवश्यकता है। यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है।’
BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, नए सरकारी आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 2013 एवं 2017 के बीच कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भेजे गए और प्रौद्योगिकी कंपनी के सर्वरों पर पहचान की गई अभद्र फोटो की संख्या में 700 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। बीबीसी ने सरकारी आंकड़ों के हवाले से बताया कि हर महीने ब्रिटेन में बच्चों की अश्लील तस्वीरों के अपराध में 400 से अधिक गिरफ्तारियां होती हैं और करीब 500 बच्चों को ऑनलाइन यौन शोषण से बचाया जाता है।