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अदालत के आदेश के बाद TiKTok ऐप को गूगल ने प्लेस्टोर से डिलीट किया

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले और दिए गए निर्देशों के बाद वीडियो मेकिंग ऐप TikTok को गूगल ने ब्लॉक कर दिया है।

Edited by: IndiaTV Hindi Desk
Updated : April 17, 2019 10:28 IST
TikTok App blocked by Google after court order
TikTok App blocked by Google after court order

नई दिल्ली: मद्रास हाई कोर्ट के फैसले और दिए गए निर्देशों के बाद वीडियो मेकिंग ऐप TikTok को गूगल ने ब्लॉक कर दिया है। अब यूजर्स इस ऐप को प्लेस्टोर से डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। गौरतलब है कि सरकार ने गूगल और ऐपल से कहा था कि टिकटॉक ऐप को दोनों कंपनियां अपने ऐपस्टोर से हटा लें। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मद्रास हाई कोर्ट के 3 अप्रैल के फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट के इनकार करने के बाद सोमवार को गूगल और ऐपल को इस संबंध में निर्देश भेजे गए थे। 

आपको बता दें कि अदालत ने केंद्र को टिकटॉक पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। चीनी कंपनी के प्रॉडक्ट टिकटॉप पर अश्लील सामग्री परोसने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि प्रतिबंध का निर्देश सिर्फ एक अंतरिम आदेश है और 16 अप्रैल को मद्रास हाई कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई प्रस्तावित है। वहीं, मद्रास हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि मीडिया रिपोर्टों से स्पष्ट है कि इस तरह के मोबाइल ऐप के जरिए अश्लील और अनुचित सामग्री उपलब्ध कराई गई है। मद्रास हाई कोर्ट ने मीडिया को टिकटॉक से बने वीडियो का प्रसारण नहीं करने का भी निर्देश दिया था।

कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि यह ऐप बच्चों पर बुरा असर डाल रहा है और यूजर्स को यौन हिंसक बना रहा है। इस ऐप के खिलाफ अश्लीलता फैलाने का आरोप लगाते हुए एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। टिकटॉक ऐप का मालिकाना हक चीन की कंपनी बाइटडांस के पास है। यह ऐप लोगों को छोटे वीडियो बनाने और उन्हें साझा करने की सुविधा देता है। हालांकि जिन यूजर्स ने पहले से इसे इंस्टॉल कर रखा है, वे इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। टिकटॉक ने मंगलवार को बयान में कहा कि उसे भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।

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