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विनेश फोगाट को NADA ने जारी किया नोटिस, 14 दिनों के भीतर इस मामले में मांगा उनसे जवाब

राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी ने भारतीय महिला रेसलर एथलीट विनेश फोगाट को नोटिस जारी किया है, जिसमें निर्धारित समय और तारीख पर डोप टेस्ट के लिए उपलब्ध रहने की जानकारी देने के बाद वहां पर उनके नहीं होने की वजह से नाडा ने अब 14 दिनों के भीतर उनसे इस मामले में जवाब मांगा है।

Written By: Abhishek Pandey
Published on: September 25, 2024 21:04 IST
Vinesh Phogat- India TV Hindi
Image Source : GETTY नाडा ने विनेश फोगाट को भेजा नोटिस, 14 दिनों के भीतर मांगा जवाब।

पेरिस ओलंपिक 2024 में सिर्फ महिला 50 किलोग्राम कैटेगिरी में सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा होने की वजह से गोल्ड मेडल से ठीक पहले अयोग्य करार दी जाने वाली भारतीय महिला रेसलर एथलीट विनेश फोगाट को अब राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी (नाडा) की तरफ से 25 सितंबर को नोटिस जारी किया गया है। नाडा ये नोटिस डोप टेस्ट के लिए तय समय और स्थान पर एथलीट के नहीं मिलने की स्थिति में जारी करता है क्योंकि इसे नियमों का उल्लंघन माना जाता है। इस मामले में नाडा की तरफ से विनेश को जवाब देने के लिए 14 दिनों का समय भी दिया गया है।

विनेश ने अपने सही पते की नहीं दी जानकारी

नाडा की तरफ से विनेश फोगाट को जो नोटिस जारी किया गया है उसकी आधिकारिक जानकारी के अनुसार विनेश ने अपने पते की सही जानकारी नाडा को नहीं दी। विनेश ने 9 सितंबर को सोनीपत के खरखौदा गांव में अपने घर पर डोप टेस्ट के लिए उपलब्ध रहने की जानकारी दी थी लेकिन वह तय समय पर वहां नहीं मिली जिसे नाडा के नियमों का उल्लंघन माना जाता है। नाडा ने जो नोटिस विनेश को जारी की किया उसमें इस मामले में आखिरी फैसला लेने से पहले उन्हें अपनी सफाई देने का मौका दिया गया है। नाडा ने विनेश के डोप टेस्ट के लिए डीएवी पर उनका परिक्षण लेने के लिए एक अधिकारी को भेजा था लेकिन वह वहां पर मौजूद नहीं थी।

अब विनेश के पास आखिर क्या रास्ता

विनेश फोगाट को नाडा की तरफ से जारी किए गए इस नोटिस में या तो उन्हें अपनी गलती को स्वीकार करना होगा या फिर ये साबित करना होगा कि वह डोप टेस्ट के लिए तय किए गए स्थान पर लगभग एक घंटे तक रुकीं थी। हालांकि एंटी-डोपिंग रोधी नियमों को देखा जाए तो उसमें तय किए गए स्थान पर यदि एथलीट नहीं मौजूद होता है तो उस स्थिति में इस नियम का उल्लंघन नहीं माना जाता है, जिसमें एक साल में तीन बार यदि एथलीट तय जगह और समय पर अपना डोप टेस्ट नहीं देता है तो एथलीट पर कोई एक्शन ले सकता है।

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