नई दिल्ली: भारत के पूर्व फुटबॉल खिलाड़ी और आई-लीग क्लब ईस्ट बंगाल के तकनीकी निदेशक सुभाष भौमिक को रिश्वत लेने के आरोप में अलीपुर की एक निचली अदालत ने तीन साल की सजा सुनाई। 'गोल डॉट कॉम' के अनुसार, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कोलकाता स्थित कंपनी से रिश्वत लेने के आरोप में 2005 में भौमिक को गिरफ्तार किया था। भौमिक तब केंद्रीय आबकारी विभाग में अधीक्षक के पद पर काम कर रहे थे।
सीबीआई ने अपनी जांच के बाद बताया कि भौमिक ने कंपनी से 4 लाख की रिश्वत मांगी थी जो बाद में घटकर 1.5 लाख हो गई। सीबीआई ने भौमिक को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था।
अदालत में यह मामला 13 वर्षो तक चला और सोमवार को सुनावाई हुई। हालांकि, भौमिक को स्वास्थ्य खराब होने के कारण जमानत दे दी गई है। गिरफ्तारी के समय वह ईस्ट बंगाल के कोच थे लेकिन अदालत का फैसला आने के बाद भौमिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।