India vs Bangladesh 2nd Test: भारत और बांग्लादेश दोनों टीमें दो मैचों की सीरीज के दूसरे टेस्ट के लिए कानपुर पहुंच गईं। दोनों टीमों के बीच दूसरा टेस्ट मैच 27 सितंबर से ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया पहला मुकाबला जीतकर पहले सीरीज में 1-0 की बढ़त ले चुकी है। ऐसे में दूसरा मुकाबला जीतकर भारतीय टीम सीरीज अपने नाम करना चाहेगी। टेस्ट मैच को देखते हुए कानपुर में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद कर दी गई है। टीमों को कड़ी सुरक्षा के बीच चकेरी हवाई अड्डे से होटल तक ले जाया गया। दोनों टीमों के खिलाड़ियों का एक पांच सितारा होटल में उनके आने पर भव्य स्वागत किया गया।
करीब 2000 पुलिसकर्मियों को किया गया तैनात
अपर पुलिस आयुक्त ने कहा कि जिस होटल में वे ठहरेंगे, उसके अंदर और आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। टीमों और वीवीआईपी की सुरक्षा के लिए करीब 2,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। ग्रीन पार्क स्टेडियम में भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मैच के लिए स्टेडियम के अंदर और आसपास 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। एक अधिकारी ने गोपनीयता की शर्त पर बताया कि हम सुरक्षा को लेकर कोई जोखिम नहीं उठा रहे हैं और टीमों को भी दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है। टीम के सदस्यों को होटल से बाहर निकलने से पहले अग्रिम सूचना देने को कहा गया है।
अधिकारी ने कहा कि वह खुफिया ब्यूरो और राज्य खुफिया एजेंसियों सहित केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि हर खतरे से निपटने के लिए जानकारी साझा किए जा सकें। इस दौरान सोशल मीडिया मंचों पर कड़ी नजर रखने का फैसला किया गया है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि शांति भंग करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति से सख्ती से निपटा जाएगा। ग्रीन पार्क स्टेडियम और होटल लैंड मार्क को ‘सेक्टर’, ‘जोन’ और ‘सब-जोन’ में विभाजित किया गया है और इसका नियंत्रण क्रमशः पुलिस उपायुक्त और सहायक पुलिस उपायुक्त स्तर के अधिकारियों को दिया गया है। कानपुर पूर्वी के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) श्रवण कुमार सिंह को पूरे आयोजन का नोडल अधिकारी बनाया गया है।
स्टेडियम के बाहर हवन कर रहे 20 लोगों पर FIR
टेस्ट मैच से पहले यातायात में भी कुछ बदलाव किए गए हैं। एसीपी हरीश चंदर ने कहा कि कोतवाली पुलिस ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध के प्रतीक के रूप में ग्रीन पार्क स्टेडियम के सामने सड़क को अवरुद्ध करके हवन करने के लिए ‘अखिल भारतीय हिंदू महासभा’ के राकेश मिश्रा समेत 20 सदस्यों के खिलाफ FIR दर्ज की है। उन्होंने बताया कि FIR भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 189 (2) (गैरकानूनी सभा), 191 (2) (दंगा), 223 (लोक सेवक द्वारा दिए गए आदेश की अवहेलना) और 285 (किसी भी सार्वजनिक रास्ते में किसी व्यक्ति को बाधा पहुंचाना या चोट पहुंचाना) के तहत दर्ज की गई है।
(Input: PTI)
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