नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI)के पूर्व अध्यक्ष अनुराग ठाकुर के ऊपर से अदालत की अवमानना के आरोपों को हटा लिया। अदालत ने ठाकुर द्वारा गुरुवार को दाखिल किए गए बिना शर्त माफीनामे के बाद यह कदम उठाया है। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम.खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने ठाकुर की माफी को मंजूर करते हुए यह फैसला लिया।
ठाकुर ने अदालत के आदेश का पालन किया और सुनवाई के दौरान अदालत में मौजूद रहे। पिछली सुनवाई में अदालत ने ठाकुर को पेश होने के आदेश दिए थे। शीर्ष अदालत ने 7 जुलाई को उनके पिछले माफीनामे को खारिज कर दिया था और ठाकुर से बिना शर्त नया माफीनामा देने को कहा था। ठाकुर अदालत की निगाह में तब चढ़े थे जब उन्होंने अदालत में यह नहीं बताया था कि उन्होंने ICC को पत्र लिखकर यह कहने को कहा था कि CAG की क्रिकेट बोर्ड में मौजूदगी की लोढ़ा समिति की सिफारिश BCCI में सरकारी दखल होगी।
न्यायामित्र गोपाल सुब्रमण्यम ने अदालत में शुक्रवार को कहा कि चूंकि ठाकुर ने बिना शर्ता माफी मांग ली है, इसलिए इसे मंजूर किया जाना चाहिए और संदेह का लाभ देते हुए उनके ऊपर से आरोप हटा लेने चाहिए।