सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर एस श्रीसंत मामले की सुनवाई करते हुए बीसीसीआई से 4 हफ्तों में जवाब देने को कहा है। श्रीसंत ने केरल हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और इसके बाद ही देश की सबसे बड़ी अदालत ने बीसीसीआई से 4 हफ्तों में जवाब देने का कहा है। गौरतलब है कि 2013 के आईपीएल में श्रीसंत को स्पॉट फिक्सिंग का दोषी पाया गया था जिसके बाद बीसीसीआई ने कड़ा फैसला लेते हुए उनपर आजीवन बैन लगा दिया था।
1 फरवरी को चीफ जस्टिस जीपक मिश्रा के सामने ये मामला आया जिसके बाद उन्होंने इसे रोस्टर के मुताबिक एक उपयुक्त पीठ के सामने सुनवाई का आदेश दिया। पीठ ने कहा कि मामले को 5 फरवरी को रोस्टर के मुताबिक उपयुक्त पीठ के सामने रखा जाएगा। इससे पहले हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने श्रीसंत के पक्ष में आए एकल पीठ के फैसले को पलट दिया था। इस फैसले को श्रीसंत ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
आपको बता दें कि केरल हाईकोर्ट ने श्रीसंत को आदेश दिए थे कि वो बीसीसीआई के अंतर्गत आने वाली किसी भी क्रिकेट गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेंगे। इसके बाद श्रीसंत ने सुप्रीत कोर्ट जाने का मन बनाया था। 2016 में दिल्ली की स्पेशल कोर्ट ने श्रीसंत को दोषी मानते हुए उनपर सभी चार्ज तय किए थे।