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कोर्ट के आदेश के बाद डीडीसीए ने कहा, मैच कराने को तैयार

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी टेस्ट मैच के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं रोकने का निर्देश देते हुए कहा कि डीडीसीए प्रशासन

India TV News Desk
Updated : November 19, 2015 17:55 IST
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कोर्ट के आदेश के बाद डीडीसीए ने कहा, मैच कराने को तैयार

नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज दिल्ली सरकार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच आगामी टेस्ट मैच के लिये अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं रोकने का निर्देश देते हुए कहा कि डीडीसीए प्रशासन की मनोरंजन कर की मांग के संबंध में एक करोड़ रूपये जमा करने को राजी हो गया है। अदालत के आदेश के बाद डीडीसीए उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने आज कहा कि संघ तीन दिसंबर से शुरू हो रहे मैच की बेहतरीन मेजबानी के लिये तैयार है।

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के खिलाफ कदम न उठाने के निर्देश

जस्टिस बदर दुरेज अहमद और संजीव सचदेवा की पीठ ने आप सरकार को उसके आबकारी, मनोरंजन और विलासिता कर विभाग द्वारा की गई 24 करोड़ रूपये के मनोरंजन कर की मांग के संदर्भ में दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ के खिलाफ कोई प्रतिरोधी कदम नहीं उठाने का भी निर्देश दिया।

डीडीसीए से कहा, दो किश्तों में जमा कराए 1 करोड़ रुपए

अदालत ने डीडीसीए को 50-50 लाख की दो किश्तों में एक करोड़ रूपये विभाग को जमा करने के निर्देश दिये जो भारत-दक्षिण अफ्रीका टेस्ट मैच की मंजूरी हासिल करने के लिये जरूरी हैं। यह मैच तीन से सात दिसंबर तक फिरोजशाह कोटला मैदान पर खेला जाना है।

पहली किश्त डीडीसीए को दो हफ्ते में करनी होगी जमा

पहली किश्त दो सप्ताह के भीतर जमा करनी है और उसके बाद अगली किश्त दो सप्ताह बाद देनी है। पीठ ने कहा, अगले आदेश तक कोई प्रतिरोधी कदम नहीं उठाये जायेंगे।

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