प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने लखनऊ सहारा ग्रुप के ऑफिस में छापेमारी की है। ईडी की टीम ने कल दिल्ली में भी सहारा ग्रुप से जुड़े कई ठिकानों पर छापेमारी की थी।
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 18 जुलाई, 2023 को सहारा ग्रुप की 4 मल्टी-स्टेट सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं की वैध जमा राशि के रिफंड क्लेम प्रस्तुत करने के लिए सीआरसीएस-सहारा रिफंड पोर्टल शुरू किया गया था।
जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने कहा कि अगर जॉइंट वेंचर/डेवलपमेंट एग्रीमेंट 15 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल नहीं किया जाता है तो अदालत वर्सोवा में 1.21 करोड़ वर्ग फुट जमीन को 'जहां है जैसी है' के आधार पर बेच देगी।
Sahara ka paisa kaise nikale : काफी सारे ऐसे लोग हैं, जिन्हें सहारा रिफंड पोर्टल पर अप्लाई करने के बाद भी अभी तक रिफंड का पैसा नहीं मिला है। अगर अप्लाई करने के 45 दिन बाद भी पैसा नहीं आया तो आपको पोर्टल पर दोबारा अप्लाई करना होगा।
सहारा ग्रुप के मालिक सुब्रत रॉय का मंगलवार को दिल का दौरा पड़ने के कारण निधन हो गया। सुब्रत रॉय ने अपने करियर की शुरुआत में कई काम किए। लेकिन सहारा कंपनी ने उन्हें फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया। हालांकि इसी कंपनी के कारण सुब्रत रॉय को जेल की हवा भी खानी पड़ी।
अगर कोई निवेशक 50,000 रुपये और उससे अधिक की राशि का दावा करता है तो उसे अनिवार्य रूप से पैन कार्ड का विवरण प्रदान करना होगा।
दावा की गई राशि का रिफंड सही पाए जाने पर क्लेम देने की तारीख से 45 दिनों के बाद सीधे जमाकर्ता के आधार-लिंक बैंक खाते में जमा कर दिया जाएगा।
इस पोर्टल से शुरुआती दौर में करीब एक करोड़ निवेशकों को फायदा होगा। रिफंड प्रक्रिया शुरू होने से छोटे निवेशकों का भरोसा जगाने में मदद मिलेगी।
Sahara Refund Portal Process: अगर आप भी उन लोगों में से एक हैं, जिन्हें सहारा रिफंड पोर्टल के लॉन्च होने का इंतजार है तो यह खबर आपके लिए है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि सहारा समूह द्वारा चलाई जा रही चार सहकारी समितियों के 10 करोड़ से अधिक निवेशकों को उनका पैसा ब्याज सहित मिलेगा।
उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों का पैसा लौटाने का आदेश जारी किया है।
Sahara Group: सहारा समूह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कंपनियों को अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय ने सहारा समूह से संबंधित नौ कंपनियों की 'सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस' (एसएफआईओ) जांच पर रोक लगाने का दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश बृहस्पतिवार को रद्द कर दिया।
आदेश के मुताबिक सेबी के पास राशि जमा करने के बाद कंपनी और उसके पूर्व निदेशकों के खिलाफ कुर्की का आदेश वापस ले लिया जाएगा
सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त, 2012 को सुनाए अपने फैसले में सहारा समूह की दोनों कंपनियों को निवेशकों से जुटाए गए धन को 15 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया था।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को भारत में पिछले 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 3,79,257 नए मामले सामने आए हैं।
सहारा ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व में उसे प्रिंसीपल राशि जो लगभग 24,700 करोड़ रुपए है, जमा करने का निर्देश दिया और हम पहले ही 22,000 करोड़ रुपए जमा करवा चुके हैं।
लॉकडाउन के दौरान विभिन्न प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आए प्रवासी श्रमिकों को रोजगार देने की भी योजना बना रहा है। श्रमिकों को उनकी योग्यता के हिसाब से स्थानीय स्तर पर नौकरी दी जाएगी।
इस मामले में रॉय के अलावा सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन और सहारा इंडिया रीयल एस्टेट तथा उनके तीन निदेशकों को आरोपी बनाया गया है।
सहारा समूह का कहना है कि इतने कम दावों का आना उसकी इस बात की पुष्टि करता है कि वह अपने 95 प्रतिशत से अधिक निवेशकों को पहले ही सीधे धन वापसी कर चुका है।
सहारा इंडिया प्रमुख सुब्रत रॉय ने इस मौके पर कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ हमारी भावी पीढ़ियों के फ़ायदे के लिए हैं।
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