गुड़गांव के रेयान इंटरनैशनल स्कूल के 7 वर्षीय छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के मामले में आरोपी 16 वर्षीय छात्र की जमानत याचिका को सोमवार को गुड़गाव में एक सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया...
प्रद्युम्न के पिता बरुण ठाकुर ने आईएएनएस को बताया, "बोर्ड ने कहा है कि आरोपी छात्र पर नाबालिग की तरह नहीं बल्कि वयस्क की तरह मुकदमा चलेगा।" ठाकुर ने कहा कि बोर्ड ने मामले को जिला व सत्र अदालत को स्थानांतरित कर दिया है, जो 22 दिसंबर से मामले की सुनवाई
दो महीने से ज्यादा समय तक भोंडसी जेल में क़ैद अशोक को कल गुरूग्राम की ज़िला अदालत ने ज़मानत दी थी। अदालत ने अशोक को पचास हज़ार के बॉन्ड पर ज़मानत दी है। जेल से छूटने के बाद अशोक ने भगवान और मीडिया का धन्यवाद किया और कहा कि सच्चाई की जीत हुई है।
इस ऑडियो को प्रद्युम्न के पिता के वकील ने सीबीआई को सौंपा है और आरोप लगाया है कि इस केस के जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। ऑडियो सामने आने के बाद सीबीआई ने अशोक के मामा ओपी चोपड़ा को पूछताछ के लिए बुलाया है।
सीबीआई ने आज दुकानदार से पूछताछ की लेकिन वो आरोपी छात्र को पहचान नहीं पाया। इस मामले में अभी तक सीबीआई ने किसी को भी क्लीन चिट नहीं दी है। आरोपी छात्र के कुछ और दोस्तों से भी पूछताछ हो सकती है। सीबीआई को शक है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने
अशोक के पिता अमीरचंद ने बताया, ‘‘यह अब लगभग स्पष्ट हो चुका है कि मेरे बेटे अशोक को फंसाया गया और बलि का बकरा बनाया गया। हमने गुडगांव पुलिस के विशेष जांच दल के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराने का निर्णय किया है। इन अधिकारियों ने उसे फंसाया और मीडिया
बरुण ठाकुर ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की ओर से पिंटो परिवार को दी गई अंतरिम जमानत को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी है। बिहार के मधुबनी के मूल निवासी बरुण ठाकुर ने कहा कि सीबीआई को हत्या के इस मामले में दोषी को सजा दिलवाने में कोई कसर नहीं छो
प्रद्युम्न के पिता बिहार के मधुबनी जिले के पंडौल प्रखंड के बड़ागांव के रहने वाले हैं। प्रद्युम्न की हत्या को लेकर उनके पैतृक गांव के लोगों का गुस्सा भी उबाल पर है। वे भी मासूम बच्चे के असली कातिल को पकड़ने और निजी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेक
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