मारुति के बाद टाटा की गाड़ियां भी 1 फरवरी से महंगी होने जा रही है। टाटा ने बढ़ी लागत की भरपाई के लिए कीमत में बढ़ोतरी का ऐलान किया है।
अगर ट्रांस्पोर्ट होने वाले माल की कीमत 50,000 रुपए से अधिक है तो नियम के मुताबिक माल के साथ ई-वे बिल रखना जरूरी है
सातवें वेतन आयोग के बाद व्यक्तिगत खर्च योग्य आय में वृद्धि के साथ आयकर छूट सीमा 50,000 रुपए बढ़ाकर 3 लाख रुपए किए जाने की जरूरत है। यह बात एसबीआई की एक रिपोर्ट में कही गई है।
वस्तु एवं सेवा कर (GST) व्यवस्था के तहत ट्रांसपोर्टरों के लिए इलेक्ट्रानिक वे बिल या ई-वे बिल प्रणाली अब एक फरवरी से क्रियान्वित होगी। इस प्रणाली में ट्रांसपोर्टरों को राज्यों के बीच माल की आवाजाही के लिए ई-वे बिल साथ रखना होगा।
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