यौन उत्पीड़न के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम को कोर्ट ने 7 दिन की पैरोल दी है। आसाराम को ये पैरोल इलाज करवाने के लिए दी गई है। इस दौरान वह पुलिस कस्टडी में रहेंगे।
आजीवन कारावास की सजा काट रहे रेप दोषी आसाराम ने अपने भक्तों के लिए ऑडियो संदेश भेजा है। आसाराम ने कहा कि मेरे पास जो मुसीबत है, वो आपके पास अभी नहीं है और जो खुशी मेरे पास है, वो तुम्हारे पास नहीं है।
आसाराम की पैरोल याचिका दो बार अलग-अलग कारणों से खारिज हो चुकी है। ऐसे में देखना ये होगा कि आसाराम को पैरोल मिल पाती है या इस बार भी पहले की तरह उसके लिए जेल का दरवाजा नहीं खुलेगा।
2013 में दर्ज के बलात्कार मामले में आसाराम की पत्नी, बेटी और तीन अन्य महिलाओं के खिलाफ गुजरात हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। इसी मामले में गांधीनगर की एक अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था।
कथावाचक आसाराम ने रेप मामले में सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट ने गुरुवार को स्वयंभू संत आसाराम की वह याचिका सुनवाई के लिए स्वीकार कर ली, जिसमें रेप के मामले में निचली अदालत के हालिया आदेश को चुनौती दी गई है।
स्वघोषित संत आसाराम को रेप मामले में उम्रकैद की सजा हुई है। गांधीनगर कोर्ट ने इस सजा का ऐलान किया है। इससे पहले सोमवार को कोर्ट ने उन्हें दोषी माना था और सजा के लिए मंगलवार का दिन सुनिश्चित किया था।
आसाराम को अगस्त 2013 में इंदौर से गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद जोधपुर लाया गया था। इस केस में आसाराम की पत्नी लक्ष्मी, बेटी भारती और चार महिला अनुयायी ध्रुवबेन, निर्मला, जस्सी और मीरा को भी आरोपी बनाया गया था।
संत का चोला पहनने वाले आसाराम को कोर्ट ने रेप मामले में दोषी ठहराया है और उनकी सजा का ऐलान मंगलवार को किया जाएगा। 2013 में आसाराम पर सूरत की लड़की ने रेप का आरोप लगाया था, जबकि उसकी छोटी बहन ने नारायण साईं पर रेप का आरोप लगाया था।
बुधवार की देर रात अचानक ऑक्सीजन लेवल कम होने के बाद उन्हें जेल से महात्मा गांधी अस्पताल भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उनकी जांच कर उन्हें आईसीयू में भर्ती किया है।
स्थानीय जिला कारागार में कथावाचक आसाराम के शिष्यों द्वारा कंबल वितरण कर उनका महिमामंडन करने के मामले में एक बंदी रक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की गई है जबकि तीन बंदी रक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया हैl
बलात्कार के आरोप में जेल में बंद कथा वाचक आसाराम बापू का पोस्टर लगाकर शाहजहांपुर जिला कारागार में कंबल बांटने तथा उनका महिमामंडन करने के मामले में जांच शुरू हो गई है।
नाबालिग लड़की के साथ बालात्कार के दोषी आसाराम को अब जेल से बाहर का खाना दिया जा सकेगा, इसकी इजाजत राजस्थान हाईकोर्ट ने दे दी है।
कोरोना के कारण देश में कई जेलों से कैदियों को छोड़े जाने की कवायदों के बीच भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रह्मण्यम स्वामी ने आसाराम बापू की भी रिहाई की मांग की है।
नाबालिक के साथ यौन शोषण के आरोपी आसाराम आजीवन कारावास की सजा जोधपुर सेंट्रल जेल में भुगत रहे हैं लेकिन होली से पहले उन्हें अपने भक्तों की चिंता सताने लगी है।
न्यायमूर्ति डी के त्रिवेदी आयोग ने आसाराम और उसके बेटे नारायण साई को उनके द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में पढ़ने वाले दो बच्चों की मौत के मामले में क्लीन चिट दे दी है।
उच्चतम न्यायालय ने गुजरात में दर्ज यौन उत्पीड़न के मामले में आसाराम की जमानत याचिका सोमवार को खरिज कर दी।
राजस्थान उच्च न्यायालय ने असाराम यौन उत्पीड़न मामले में शनिवार को एक सह आरोपी की सजा निलंबित करते हुए उसे जमानत दे दी।
नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में उम्र कैद की सजा पाए स्वयंभू बाबा आसाराम के आश्रम में गतिविधियां बढ़ने से घबराए पीड़िता के परिवार ने अपनी सुरक्षा के लिए गम्भीर खतरे की आशंका जाहिर की है...
इंडिया टीवी के पास आसाराम का जो चौंकाने वाला ऑडियो टेप है उसमें आसाराम ना सिर्फ़ ख़ुद बाहर निकलने की प्लानिंग कर रहा है बल्कि पहले वो अपने राज़दार शिल्पी और शरद को जेल से आज़ाद कराने को बोल रहा है।
उसने गवाही में बताया कि इस पर आसाराम ने कहा, ‘‘ब्रह्म ज्ञानी को ये सब करने से पाप नहीं लगता।’’ सचार ने कहा कि जब उसने पूछा कि ‘ब्रह्म ज्ञानी’ की इस तरह की इच्छाएं कैसे हो सकती हैं, तो आसाराम चुपचाप अंदर गया
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