आदित्य सचदेवा मर्डर केस में दोषी रॉकी यादव समेत तीन दोषियों को गया की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है जबकि रॉकी यादव के पिता बिंदी यादव को 5 साल कैद की सजा सुनाई गई है।
बिहार के चर्चित रोडरेज मामले में 19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के आरोप में गुरुवार को गया की एक अदालत ने जेडीयू की पूर्व विधान पार्षद (एमएलसी) मनोरमा देवी के पुत्र रॉकी यादव सहित चार आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत इन चारों आरोपियों की सजा
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