नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद की जमानत याचिका के खिलाफ सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट जाने के सवाल पर कहा कि केंद्र में बैठे लोग बेवजह परेशान कर रहे हैं।
ये मामला कोई दो चार करोड़ का नहीं बल्कि करीब 950 करोड़ का है। 80 और 90 के दशक में फर्जी बिलों के आधार पर बिहार के विभिन्न कोषागारों से करीब 950 करोड़ रुपये की अवैध निकासी की गई थी। कोषागार की जांच करते वक्त अधिकारियों को पैसों की निकासी के बारे में पता चला तो वह यकीन नहीं कर पा रहे थे।
इस मामले में लालू को 5 साल की सजा हुई थी। आधी सजा पूरी करने, उम्र अधिक होने और बीमारी का हवाला लालू के वकीलों की तरफ से दिया गया था।
चारा घोटाले में सजायाफ्ता बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को उनके वकील कपिल सिब्बल ने अपनी बहस पूरी कर ली।
लालू प्रसाद यादव के जमानत के मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में आज होगी।
लालू प्रसाद बार-बार कहते रहे हैं कि चारा घोटाले में उन्हें साजिश के तहत फंसाया गया है। उन्होंने अदालत में पेशी के दौरान कहा था कि जैसे ही उन्हें पशुपालन विभाग में हो रही गड़बड़ी का पता चला था, उन्होंने मुख्यमंत्री की हैसियत से सबसे पहले इसकी प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।
आरजेडी सुप्रीमो और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा लालू पर 60 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है।
जिन 38 दोषियों को सजा सुनायी जानी है उनमें से 35 बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं जबकि लालू प्रसाद यादव समेत तीन अन्य दोषी स्वास्थ्य कारणों से राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) में भर्ती हैं।
कोर्ट का फैसला आने के बाद लालू प्रसाद यादव ने अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अदालत से जमानत या न्यायिक हिरासत में रिम्स भेजने की दरख्वास्त लगाई। अदालत ने उनके मेडिकल पीटिशन को स्वीकार कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में होटवार जेल भेजने और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रिम्स भेजने की इजाजत दे दी।
चारा घोटाले के पांचवे केस में आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है। रांची की विशेष अदालत ने डोरंडा ट्रेजरी घोटाले में दोषी करार दिया है। कोर्ट इस मामले में 21 फरवरी को सजा सुनाएगा।
झारखंड में चारा घोटाले के कुल पांच मुकदमों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाए गए थे। चार मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है और इन सभी मामलों में अदालत ने उन्हें दोषी करार देते हुए सजा सुनाई थी। जिस पांचवें मुकदमे में मंगलवार को फैसला आना है, वह रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है।
चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जेल से रिहा हो गए हैं। रांची हाईकोर्ट से जमानत मिलने के 12 दिन बाद वह जेल से बाहर निकले हैं।
झारखंड हाई कोर्ट ने चारा घोटाले से संबंधित दुमका कोषागार गबन मामले में राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
लालू के गुरुवार को यहां जारी इस पत्र पर शुक्रवार को बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने पटना में कहा ‘यह स्पष्ट तौर पर जेल मैनुअल की धारा 999 का उल्लंघन है।
चारा घोटाले के सिलसिले में चाईबासा कोषागार से 33 करोड़ 67 लाख रुपये के गबन के एक मामले में जेल में बंद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर शुक्रवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी।
झारखंड उच्च न्यायालय ने चारा घोटाले से जुड़े दुमका कोषागार से धन के गबन के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी।
जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और केपी देव की खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया और मामले को दूसरी पीठ में भेजने का निर्देश दिया।
बिहार में राजद की प्रचार की कमान संभाले राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव हों या उनकी बहन और पाटलिपुत्र की प्रत्याशी मीसा भारती सहित राजद का कोई नेता, उनकी चुनावी जनसभा बिना लालू प्रसाद के नाम के पूरी नहीं हो रही है।
इस पत्र को लालू ने ट्विटर पर भी पोस्ट किया है। उल्लेखनीय है कि लालू प्रसाद इन दिनों चारा घोटाले के कई मामलों में रांची की एक जेल में सजा काट रहे हैं। स्वास्थ्य कारणों से वे रांची के एक अस्पताल में भर्ती हैं।
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