बॉलीवुड पर एक ऐसे गैंगस्टर का कब्जा हुआ जिन्हें लोग 'हैंडसम गैंगस्टर' कहते थे। इनकी खूबसूरती ने कई हसीनाओं को इनका कायल किया, लेकिन एक हीरोइन से इनका रिश्ता परवान चढ़ा और फिर दोनों साथ जेल पहुंचे।
अबू सलेम ने कोर्ट में एक याचिका डाली है जिसमें अपनी रिहाई की तारीख बताने की मांग की है। बता दें कि गैंगस्टर अबू सलेम मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपियों में से एक है।
जेल में बंद गैंगस्टर अबू सलेम ने कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए उसे किसी दूसरी जेल में शिफ्ट ना किया जाए। बता दें कि सलेम पर पहले हमला हो चुका है।
सोशल मीडिया पर कंगना रनौत की एक फोटो वायरल हो रही है जिसके साथ दावा है कि वह मुंबई धमाकों के दोषी गैंगस्टर अबु सलेम के साथ दिख हैं। इस फोटो का जब हमने फैक्ट चेक किया तो साफ हुआ कि तस्वीर में दिख रहा शख्स एक फिल्म संपादक है।
अबू सलेम ने तमाम तिकड़मों के बाद पासपोर्ट हासिल भी कर लिया और बाद में उसका इस्तेमाल भी किया।
Abu Salem: अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गैंगस्टर अबू सलेम को 2030 तक रिहा नहीं किया जा सकता है।
भारत सरकार पुर्तगाल सरकार को दिये गये इस औपचारिक आश्वासन का पालन करने जा रही है कि कुख्यात अपराधी अबू सलेम को दी गई अधिकतम सजा 25 साल से ज्यादा नहीं होगी।
नोटिस में लिखा है कि अगर मेकर्स 15 दिन के अंदर उससे माफी नहीं मांगते हैं तो वो उन पर मानहानि का केस कर देगा।
वर्ष 2002 के एक फिरौती मामले में यहां की एक अदालत ने गैंगस्टर अबू सलेम को सात साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
उम्र कैद की सजा काट रहे सलेम की अर्जी फैसले के लिए कोंकण डिविजनल कमिश्नर ( डीसी ) के पास भेजी गई थी। डीसी ने सलेम की सुरक्षा का हवाला देते हुए तीन दिन पहले उसकी अर्जी खारिज कर दी।
कभी मुम्बई में आतंक का पर्याय रहे माफिया सरगना अबू सलेम ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में अपनी जमीन को ‘अवैध कब्जे’ से मुक्त करने के लिए पुलिस से फरियाद की है...
अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम को शुक्रवार को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई। उसके खिलाफ भोपाल जिला कोर्ट द्वारा जारी प्रोटेक्शन वारंट को निरस्त करते हुए जस्टिस विवेक अग्रवाल ने आदेश दिया है कि सलेम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार प्रत्यर्प
1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट दुनिया का ऐसा पहला आतंकी हमला था जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर RDX का इस्तेमाल किया गया। एक के बाद एक बारह धमाकों में जितना RDX इस्तेमाल किया गया उससे ज्यादा RDX सिर्फ दूसरे वर्ल्ड वार के दौरान ही इस्तेमाल हुआ था। धमाका इतना
वर्ष 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में दोषी करार दिए जा चुके अंडरवर्ल्ड डॉन अबु सलेम को आज अदालत में उम्र कैद की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना लगया गया है। उनके आतंक से बॉलीवुड में खूब खलबली मची हुई थी। वहीं अभिनेत्री मोनिका बेदी संग उनके लव अफेयर्स..
मुख्य रूप से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, सेंटूर होटल, झावेरी बाजार, एअर इंडिया बिल्डिंग, कत्था बाजार में धमाके किए गए थे। इन विस्फोटों के पीछे आतंकियों का उद्देश्य बड़ी संख्या में जान-माल को नुकसान पहुंचाना था।
अबू सलेम सहित 6 लोगों ने जिस 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट को अंजाम दिया था वह दुनिया का ऐसा पहला आतंकी हमला था जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर RDX का इस्तेमाल किया गया। एक के बाद एक बारह धमाकों में जितना RDX इस्तेमाल किया गया उससे ज्यादा RDX सिर्फ दूसरे व
मुंबई में 12 मार्च, 1993 को हुए सीरियल ब्लास्ट केस में गुरुवार को मुंबई की टाडा कोर्ट सजा का ऐलान करेगी। इस केस में गैंगस्टर अबू सलेम समेत सभी पांच दोषियों को सजा सुनाई जाएगी।
पिछले महीने मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए अबु सलेम ने आज मुंबई की एक अदालत में याचिका दायर करके शादी के लिए पैरोल या अस्थायी जमानत देने का अनुरोध किया।
गैंगस्टर अबु सलेम ने खुद को पुर्तगाल वापस भेजे जाने के लिये यूरोपीय संघ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सलेम को भारत में मुकदमे का सामना करने के लिये पुर्तगाल से प्रत्यर्पति किया गया था। सलेम को 1993 के मुंबई बम विस्फोट मामले में भूमिका के लिये दोषी ठहरा
1991 में अबू सलेम ने मुंबई के उपनगर जागेश्वरी में रहने वाली समायरा नाम की लड़की से शादी की थी। उस समय समायरा केवल 17 साल की थी। इस शादी से सलेम दो बेटों के पिता बने।
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