जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुए भीषण गैस टैंकर हादसे में शामिल ड्राइवर जयवीर सोमवार को पुलिस के सामने पेश हुआ। एक सीनियर अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि घटना की जांच कर रही SIT जयवीर से पूछताछ करेगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला 40 साल का जयवीर हादसे के समय टक्कर से होने वाले नुकसान को भांपते हुए समय रहते ही गैस टैंकर से निकल कर भाग गया था। LPG से भरे टैंकर को एक ट्रक ने टक्कर मारी थी, जिससे टैंकर के ‘नोजल’ टूट गए और उनसे गैस का रिसाव होने लगा। गैस रिसाव से लगी भीषण आग ने आसपास की 35 से ज्यादा गाड़ियों को अपनी चपेट में ले लिया।
‘टैंकर ड्राइवर को तुरंत दोषी नहीं ठहरा सकते’
बता दें कि इस भीषण हादसे में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। SMS अस्पताल में 18 घायलों का इलाज किया जा रहा है, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। पुलिस के मुताबिक, जयवीर ने घटना के बाद दिल्ली में रहने वाले गैस टैंकर के मालिक अनिल पंवार को फोन किया और फिर अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया। पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) अमित कुमार ने कहा, ‘हम टैंकर ड्राइवर को तुरंत दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि ट्रक ड्राइवर ने उसकी गाड़ी को टक्कर मारी थी। जब टैंकर ड्राइवर ने देखा कि गाड़ी के ‘नोजल’ टूट गए, तो उसे लगा कि विस्फोट हो सकता है, क्योंकि अन्य ड्राइवर अपनी गाड़ियां चालू कर रहे थे।’
‘ट्रक के ड्राइवर की विस्फोट में मौत हो गई’
कुमार ने कहा, ‘इसके बाद टैंकर का ड्राइवर अपनी जान बचाने के लिए घटनास्थल से भाग गया।’ मामले में विस्फोट वाले दिन यानी 20 दिसंबर को FIR दर्ज की गई थी और अब टैंकर ड्राइवर से पूछताछ की जा रही है। उन्होंने के मुताबिक, टैंकर से टकराने वाले ट्रक के ड्राइवर की विस्फोट में मौत हो गई। कुमार बताया कि जयवीर सोमवार को पुलिस के सामने पेश हुआ। कुमार के मुताबिक, मामले की जांच कर रही SIT जयवीर, पंवार और टैंकर कंपनी से गाड़ी की स्थिति और ड्राइवर के कामकाजी इतिहास के बारे में पूछताछ करेगी।
‘घटनास्थल से 9 ड्राइवर भागने में कामयाब रहे’
पुलिस अधिकारी ने बताया कि जयवीर दुर्घटनास्थल पर मौजूद उन 9 ड्राइवरों में से एक था, जो वहां से भागने में कामयाब रहे। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी कि BNS की कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है, जिसमें लापरवाही से गाड़ी चलाना, लापरवाही से मौत का कारण बनना और जान को खतरे में डालकर चोट पहुंचाना शामिल है। राजस्थान हाई कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और राज्य एवं केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जनवरी 2025 को होगी। (भाषा)