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Udaipur Murder: कन्हैयालाल के दोनों बेटों को मिलेगी सरकारी नौकरी, पढ़ें कैबिनेट के निर्णय

मंत्रिमंडलीय बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बताया कि बैठक में उदयपुर की आतंकी घटना में मृतक कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरूण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है।

Written By: Khushbu Rawal
Published on: July 06, 2022 21:24 IST
Ashok Gehlot meets family members of tailor Kanhaiya Lal- India TV Hindi
Image Source : PTI Ashok Gehlot meets family members of tailor Kanhaiya Lal

Highlights

  • अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक
  • यश तेली और तरूण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय
  • नुपूर शर्मा मामले में कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी

Udaipur Murder: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में उदयपुर घटना में मृत कन्हैयालाल के पुत्रों को सरकारी नौकरी दिलाने में नियमों में शिथिलता प्रदान करने, राजकीय कार्मिकों की वेतन विसंगतियों को दूर करने, न्यूज वेबसाइट्स को सरकारी विज्ञापन जारी करने, नवीन राजकीय महाविद्यालयों के बेहतर प्रबंधन के लिए राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसायटी का गठन करने सहित कई अहम निर्णय लिए गए हैं।

कॉमर्स सेकंड ईयर में पढ़ रहे है यश तेली

कन्हैयालाल के पुत्र यश तेली की उम्र 20 साल है और वो बीएन कॉलेज में कॉमर्स सेकंड ईयर में पढ़ रहे है। उन्होंने बताया कि सीएम साहब अशोक गहलोत ने उन्हें नौकरी देने का कहा था, तब मैंने कहा था कि जो मैं पढ़ाई कर रहा हूं उसके लिहाज से ही नौकरी दी जाए। यश ने बताया कि यूआईटी में नौकरी लगाने की बातें चल रही थी। सरकार के नौकरी देने के सवाल पर यश ने कोई कमेंट करने से इनकार कर दिया।

यश तेली और तरूण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय
मंत्रिमंडलीय बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने संवाददाताओं को बताया कि बैठक में उदयपुर की आतंकी घटना में मृतक कन्हैयालाल तेली के पुत्र यश तेली और तरूण तेली को राजकीय सेवा में नियुक्ति देने का निर्णय लिया है। उन्होंने बताया कि नियुक्ति के लिए नियमों में छूट देने का निर्णय किया गया है। यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा (संशोधन) नियम, 2008 एवं 2009 के नियम 6 ग के अंतर्गत प्रदान की जाएगी।

वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी
उल्लेखनीय है कि ऐसे व्यक्ति के एक आश्रित को जिसकी वर्ष 1992 या उसके पश्चात बलवों, आतंकवादी हमलों, आंदोलनों, धरनों, प्रदर्शनों और रैलियों जैसी घटनाओं में मृत्यु हो गई हो, नौकरी दी जा सकती है। ऐसे में एक पुत्र को नियमानुसार अनुकंपात्मक नियुक्ति प्रदान की जा सकती है। इस निर्णय से दूसरे आश्रित को भी नियुक्ति मिल सकेगी। एक सरकारी बयान के अनुसार मंत्रिमंडल ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया हैं।

वर्तमान में प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजकीय विज्ञापन जारी किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल द्वारा कोटा की तहसील रामगंज मंडी में तकली मध्यम सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि में स्थित पूर्ण डूब के गांवों में बसे व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए एकमुश्त विशेष अनुग्रह राशि स्वीकृत की गई है।

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