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कन्हैयालाल हत्याकांड की चार्जशीट में बड़े खुलासे, मर्डर से पहले हत्यारों ने देखी थी ये वेब सीरीज

कन्हैयालाल हत्याकांड में NIA ने 3500 हजार पन्ने की जो चार्जशीट तैयार की है उसमें सामने आया कि दर्जी कन्हैयालाल की हत्या का प्लान पाकिस्तान में बनाया गया था।

Reported By : Manish Bhattacharya Edited By : Swayam Prakash Published on: February 11, 2023 19:29 IST
दुकान के भीतर दर्जी कन्हैया लाल की धारदार हथियार से की थी हत्या- India TV Hindi
Image Source : FILE PHOTO दुकान के भीतर दर्जी कन्हैया लाल की धारदार हथियार से की थी हत्या

कन्हैयालाल हत्याकांड में NIA ने 3500 हजार पन्ने की चार्जशीट तैयार की है। चार्जशीट से खुलासा हुआ है कि कन्हैयालाल की हत्या के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी एक्टिव थे। कन्हैयालाल की हत्या के लिए पाकिस्तान के TLP लीडर ने गौस और रियाज को मोहरा बनाया था। वहीं उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड में पीएफआई की भी भूमिका सामने आई है। 

हत्या के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया

कन्हैयालाल हत्याकांड में NIA ने 3500 हजार पन्ने की जो चार्जशीट तैयार की है उसमें सामने आया कि दर्जी कन्हैयालाल की हत्या का प्लान पाकिस्तान में बनाया गया था। कन्हैया को मारने से पहले सभी हत्यारों ने इर्तुजुल गाजी की वेब सीरीज देखी थी। चार्जशीट में बताया गया कि कन्हैया की हत्या के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बनाया गया था। इस ग्रुप में सबसे ज्यादा एक्टिव और भड़काने का काम पाकिस्तानी ही करते थे। 

हत्या के लिए रियाज़ और गौस ने बनाई थी टीम
सामने आया है कि पाकिस्तान में टीएलपी लीडर ने आरोपी गौस और रियाज़ को मोहरा बनाया था। एनआईए की चार्जशीट में एक-एक खुलासा हुआ कि कैसे रियाज़ और गौस ने कन्हैयालाल को मारने के लिए टीम बनाई थी। बता दें कि पिछले साल दिसंबर में NIA ने  पाकिस्तानी नागरिकों समेत 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। NIA के एक प्रवक्ता ने कहा कि हत्या और इसके वीडियो का प्रसार देश भर में जनता के बीच दहशत और आतंक पैदा करने के लिए किया गया था। मामला शुरू में राजस्थान के उदयपुर जिले के धानमंडी पुलिस थाने में दर्ज किया गया था और बाद में एनआईए द्वारा इसे फिर से दर्ज किया गया था। 

दुकान के भीतर दर्जी की धारदार हथियार से हत्या
गौरतलब है कि कन्हैया लाल (48) की 28 जून 2022 को उनकी दुकान के भीतर एक धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। हमलावरों ने दावा किया कि उन्होंने इस्लाम के कथित अपमान का बदला लेने के लिए उसकी हत्या की थी। आरोपियों के खिलाफ जयपुर में एक विशेष एनआईए अदालत में भारतीय दंड संहिता, गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया। 

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