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कोटा में नहीं रुक रहा सुसाइड का सिलसिला, एक और छात्र फंदे से लटका, 3 महीने में 9वीं आत्महत्या

कोटा में छात्रों के सुसाइड का सिलसिला नहीं रुक रहा है। एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली। मेडिकल छात्र ने हॉस्टल के कमरे में लोहे की छड़ से लटक कर फांसी लगा ली।

Edited By: Malaika Imam @MalaikaImam1
Published : Mar 26, 2025 7:23 IST, Updated : Mar 26, 2025 11:15 IST
प्रतीकात्मक फोटो
Image Source : REPRESENTATIVE IMAGE प्रतीकात्मक फोटो

राजस्थान के कोटा में अभ्यर्थियों के सुसाइड करने का मामला नहीं थम रहा है। अब कोटा में एक और छात्र ने आत्महत्या कर ली। कोटा के जवाहर नगर इलाके में मंगलवार को 17 वर्षीय मेडिकल छात्र ने अपने हॉस्टल के कमरे में लोहे की छड़ से लटक कर फांसी लगा ली। घटना की जानकारी पुलिस ने दी।

पुलिस के मुताबिक, जनवरी से अब तक कोटा में कोचिंग छात्रों द्वारा संदिग्ध आत्महत्या का यह नौवां मामला है। पुलिस ने बताया कि बिहार के नालंदा जिला निवासी हर्षराज शंकर पिछले साल अप्रैल से यहां एक कोचिंग संस्थान में मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा था। जवाहर नगर के थाना प्रभारी रामलक्ष्मण ने बताया कि छात्रावास के ‘केयरटेकर’ ने दोपहर को सूचित किया कि लड़के ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया है और कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहा है।

लोहे की छड़ से लटका हुआ था छात्र

सूचना मिलने के बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि टीम ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और लड़के को लोहे की छड़ से लटका हुआ पाया। पुलिस ने बताया कि हॉस्टल के कमरे में लगे पंखों में आत्महत्या निरोधक उपकरण लगे हुए थे, इसलिए छात्र ने खुद को फांसी लगाने के लिए लोहे की छड़ का इंतजाम किया।

पिछले साल कितने छात्रों ने की आत्महत्या?

पुलिस ने छात्र के शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। पुलिस को कमरे में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस का कहना है कि परिजनों की शिकायत मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पिछले साल 19 छात्रों के आत्महत्या करने का मामला सामने आया।

राजस्थान में कोचिंग सेंटरों पर सख्ती

वहीं, राजस्थान सरकार कोचिंग संस्थानों पर नियंत्रण और छात्रों की आत्महत्याओं पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। "राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल, 2025" तैयार किया गया है, जो विधानसभा में बहस के बाद पारित किया जाएगा। 

बिल में क्या है?

  • 50 या उससे अधिक छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
  • फीस एक साथ नहीं ली जा सकेगी, कम से कम चार किस्तों में भुगतान का विकल्प देना अनिवार्य होगा।
  • यदि कोई छात्र कोचिंग बीच में छोड़ता है, तो 10 दिन के भीतर फीस लौटानी होगी।
  • हॉस्टल में रह रहे छात्रों को भी बची हुई हॉस्टल फीस लौटानी होगी।
  • अत्यधिक फीस वसूलने, छात्रों पर मानसिक दबाव डालने पर 2 से 5 लाख रुपये तक का जुर्माना।
  • जुर्माना नहीं चुकाने पर कोचिंग की संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान है।
  • कोचिंग संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काउंसलिंग और मनोवैज्ञानिक सहायता अनिवार्य। 
  • जिला स्तरीय समिति समय-समय पर संस्थानों का निरीक्षण करेगी।

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