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करंट लगाकर की थी पत्नी की हत्या, जज ने कहा कुछ ऐसा, कोर्ट से रोता हुआ निकला आरोपी; देखें VIDEO

कैलाश कंवर की शादी देवी सिंह से हुई थी। शादी के बाद से ही मृतका को उसके पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। शादी के कई वर्षों बाद भी मृतका की कोई संतान नहीं हुई, जिससे ससुराल पक्ष का व्यवहार और अधिक कठोर हो गया।

Edited By: Khushbu Rawal @khushburawal2
Published : Mar 18, 2025 20:32 IST, Updated : Mar 18, 2025 20:32 IST
आरोपी को आजीवन...
Image Source : INDIA TV आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

सीकर की एडीजे कोर्ट संख्या-1 ने 8 साल पुराने दहेज हत्या के मामले में आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया है। अदालत ने इस फैसले में कहा कि समाज में दहेज प्रताड़ना और हत्याओं की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए नरमी बरतना उचित नहीं होगा।

क्या है पूरा मामला?

सहायक लोक अभियोजक अनिल कुमार शर्मा ने बताया, 10 अप्रैल 2017 को शिकायतकर्ता भवानी सिंह (37) निवासी ऊंटवालिया, रतननगर (चुरु) ने रानोली पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार, भवानी सिंह की बहन कैलाश कंवर की शादी देवी सिंह निवासी त्रिलोकपुरा, रानोली (सीकर) से हुई थी। शादी के बाद से ही मृतका को उसके पति और ससुराल वाले दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे थे। शादी के कई वर्षों बाद भी मृतका की कोई संतान नहीं हुई, जिससे ससुराल पक्ष का व्यवहार और अधिक कठोर हो गया। आए दिन उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। पीड़िता के परिजनों ने आरोप लगाया कि ससुराल वाले उसे जान से मारने की धमकियां देते थे।

10 अप्रैल 2017 की सुबह 7 बजे, पति देवी सिंह ने मृतका के भाई को फोन कर सूचना दी कि कैलाश कंवर की करंट लगने से मौत हो गई है। परिजनों को इस घटना पर संदेह हुआ और उन्होंने इसे सुनियोजित हत्या बताते हुए दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया।

7 साल तक कोर्ट में चला मामला

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी देवी सिंह को गिरफ्तार कर लिया। इस केस की सुनवाई 7 साल तक कोर्ट में चली। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 41 गवाह और 71 दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, अपर सेशन न्यायाधीश क्रम-1 महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने मंगलवार को आरोपी को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

जज ने की सख्त टिप्पणी

फैसला सुनाते हुए जज महेंद्र प्रताप बेनीवाल ने कहा, "विवाह के बाद पति ही पत्नी का संरक्षक होता है। लेकिन अभियुक्त ने संरक्षक होने के बावजूद अपनी पत्नी के साथ जो कृत्य किया, वह गंभीर प्रकृति का है। दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में न्यायालय नरमी नहीं बरत सकता। समाज में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए कठोर दंड आवश्यक है।"

कोर्ट से रोते हुए निकला आरोपी

इसके बाद कोर्ट का फैसला सुनकर आरोपी देवी सिंह घबरा गया और रोते हुए अपना चेहरा छिपाने लगा। जैसे ही उसे जेल ले जाया गया, वह लगातार रोता हुआ नजर आया।

(रिपोर्ट- अमित शर्मा)

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