जयपुर: राजस्थान सरकार के 'अनलॉक-3 दिशा-निर्देश' के तहत सोमवार को राजस्थान में धार्मिक स्थल और सिटी पार्क खुल गए। नए दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य में धार्मिक स्थल सुबह 5 बजे से शाम 4 बजे तक खुले रहेंगे। सिटी बसों को भी सुबह पांच बजे से रात आठ बजे तक चलने की अनुमति दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक सरकारी दफ्तर अब शाम छह बजे तक खुले रहेंगे, क्योंकि पहले काम का समय सुबह 9.30 बजे से शाम 4 बजे तक था।
पार्क सभी के लिए सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक खुले रहेंगे, हालांकि शाम को 4 बजे से शाम 7 बजे तक, केवल टीकाकरण वाले व्यक्तियों को ही अनुमति दी जाएगी। उन सभी दुकानों और वाणिज्य केंद्रों को, जहां कम से कम 60 प्रतिशत कर्मचारियों का टीकाकरण किया गया है, शाम 7 बजे तक दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है।
नए दिशानिर्देशों में कहा गया है, कोविड प्रोटोकॉल का एक और सभी को पालन करने की आवश्यकता है और उन मानदंडों का उल्लंघन करने वालों को दंडित किया जाएगा।
इससे पहले शनिवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से रोका जाना चाहिए क्योंकि बच्चों के लिए टीकाकरण उपलब्ध नहीं है। उन्होंने लोगों से नए कोविड वैरिएंट के मद्देनजर अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए भी कहा और सभी से संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए टीकाकरण कराने का आग्रह किया।