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राजस्थान : कार्य स्थलों पर सेनिटाइजेशन न कराने पर होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने इससे जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराने की तैयारी की है और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना तय किया है।

Reported by: Bhasha
Published on: July 27, 2020 22:46 IST
राजस्थान : कार्य स्थलों पर सेनिटाइजेशन न कराने पर होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना- India TV Hindi
Image Source : PTI राजस्थान : कार्य स्थलों पर सेनिटाइजेशन न कराने पर होगा 10 हजार रुपये का जुर्माना

जयपुर: कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच राजस्थान सरकार ने इससे जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराने की तैयारी की है और सार्वजनिक स्थलों पर मास्क नहीं लगाने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना तय किया है। गृह विभाग ने राजस्थान महामारी अध्यादेश, 2020 के तहत कोरोना संक्रमण की रोकथाम का सख्ती से पालन करने के उद्देश्य से सोमवार को अलग-अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं। 

अधिसूचना के अनुसार सभी कार्यस्थलों पर कार्य अवधि के दौरान नियमित रूप से सेनिटाइजेशन तथा कर्मचारियों और अधिकारियों द्वारा सामाजिक दूरी का पालन करना होगा। ऎसा नहीं होने की स्थिति में 10 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए प्रत्येक व्यक्ति लोक परिवहन सेवाओं यथा ऑटो, कैब, रिक्शा, बस, ट्रेन आदि में मास्क या फेस कवर पहने जिसमें उसका नाक और मुंह समुचित रूप से ढका होगा। इसकी अवहेलना करने पर 200 रुपये का जुर्माना देय होगा। 

उल्लेखनीय है कि राज्य में कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने पहले ही कड़े प्रावधानों एवं दण्डों को लागू किया हुआ है। सार्वजनिक या कार्यस्थल पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 200 रुपये, दुकानदार द्वारा बिना फेस मास्क या फेस कवर नहीं पहने ग्राहकों को सामान बेचने पर 500 रुपये, सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर 200 रुपये तथा शराब, पान, गुटका या तम्बाकू का सेवन करने पर 500 रुपए का जुर्माना देय है।

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