Rajasthan News: राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहरी क्षेत्रों के परिवारों को साल में 100 दिन का रोजगार मुहैया कराने के लिए 'इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना' की शुरुआत शुक्रवार को की। गहलोत ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक योजना है जिसके लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। गहलोत ने कहा कि पहले वित्त वर्ष में राज्य सरकार ने इस योजना के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है और धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। गहलोत ने जयपुर के अम्बेडकर भवन (टनल चौराहा) में योजना की शुरुआत करते हुए कहा कि ये वह योजना है जिसमें किसी भी जरूरतमंद परिवार का कोई भी व्यक्ति आमदनी बढ़ाने की उम्मीद में काम कर सकता है।
उन्होंने कहा, ‘‘महंगाई का जमाना है, भयंकर बेरोजगारी है। आप जानते हैं कि उसके लिए हमने अभी आंदोलन शुरू कर रखा है। पहले जयपुर फिर दिल्ली में बड़ी रैली की है वह अलग लड़ाई चलती रहेगी। हमारी केंद्र के साथ में, लोक हित में। लेकिन मुख्य बात है कि हर परिवार चाहे वह मध्यम वर्ग हो, निम्न मध्यम वर्ग हो गरीब परिवार हो उसके लिए शानदार योजना है।"
इतनी महिलाओं को भी दिए गए जॉब कार्ड
स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि इस योजना के तहत पहले दिन करीब 40,000 लोगों को काम मिला है। उन्होंने कहा कि चार लाख से अधिक लोगों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया है, 2.50 लाख को जॉब कार्ड जारी किए गए हैं और पहले दिन काम पाने वालों की संख्या लगभग 40,000 है। योजना में लाभार्थियों को एक वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा। समारोह में 10 महिला लाभार्थियों को जॉब कार्ड बांटे गए। गहलोत ने भी उनसे बातचीत की। कार्यक्रम में जिलों के प्रभारी मंत्रियों ने भाग लिया। इस अवसर पर जयपुर हेरिटेज नगर निगम की मेयर मुनेश गुर्जर, विधायक रफीक खान और अमीन कागजी, समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष अर्चना शर्मा भी मौजूद थी।
आधार कार्ड के जरिए हो रहा रजिस्ट्रेशन
योजना का क्रियान्वयन स्थानीय निकाय विभाग के माध्यम से किया जाएगा। इसके तहत जॉब कार्डधारी परिवार को 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध करवा जाएगा। इसमें जॉब कार्डधारी परिवार के 18 से 60 वर्ष की आयु के सभी सदस्य पात्र हैं। योजना में पंजीयन जनआधार कार्ड के माध्यम से किया जा रहा है। एक परिवार के सदस्यों को अलग-अलग पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। योजना में आवेदन ई-मित्र के माध्यम से निःशुल्क किया जा सकता है। आवेदन करने के पश्चात 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाए जाने का प्रावधान है। रुपये का भुगतान सीधे जॉब कार्डधारी के खाते में किया जाएगा।
योजना के नियमों के तहत इसमें श्रम एवं सामग्री का अनुपात निकाय स्तर पर 75 :25 में निर्धारित किया गया है। योजना में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता एवं सेनिटेशन, संपत्ति विरूपण रोकना, सेवा संबंधी कार्य, हेरिटेज संरक्षण सहित अन्य कार्य कराए जा सकेंगे।